सरकार ने प्लस टू और माध्यमिक शिक्षकों के वेतन के लिए अतिरिक्त चार करोड़ साठ लाख रुपये का आवंटन स्वीकृत किया है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आरपीएस रंजन द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि स्वीकृत राशि से प्लस टू स्कूलों के साथ ही हाई स्कूल के शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्ष के वेतन का भुगतान होगा।
राशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जाएगा। जिलों के कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं वह अगले महीने राशि उपयोग का विवरण विभाग को हर हाल में मुहैया करा दें। प्रदेश के प्रस्वीकृत इंटर कॉलेजों और स्कूल शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं दिए जाने का एक मामला प्रकाश में आने के बाद शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन ने इसपर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने एक सप्ताह के अंदर शिक्षकों के वेतन भुगतान का आदेश दिया है।
प्रधान सचिव ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर को भेजे पत्र में कहा है कि वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त होने के बाद प्रस्वीकृत इंटर कॉलेजों और स्कूलों को उनके रिजल्ट के आधार पर अनुदान दिया जाता है। स्कूल-कॉलेजों को राशि प्राप्त होने के एक सप्ताह के अंदर शिक्षकों के बैंक खाते में वेतन की राशि आरटीजीएस करने के निर्देश हैं।
INP
सरकार को जानकारी मिली है कि राशि दिए जाने के बाद भी बड़ी रकम कॉलेजों और स्कूलों के बैंक खाते में पड़ी हुई है। यह चिंता का विषय है। उन्होंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष को निर्देश दिए कि वे एक सप्ताह के अंदर शिक्षकों का वेतन भुगतान आरटीजीएस कराएं और सरकार को इस संबंध में रिपोर्ट भी दें।
इनपुट:JMB