बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के नियमों में बदलाव किया गया है. परिवहन विभाग द्वारा किये गये इस बदलाव के तहत अब आधार कार्ड के बिना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा. यानि अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो गया. इसके साथ ही लाइसेंस बनवाने वाले आवेदकों के लिए फॉर्म 2 लाया गया है जिसे ऑन लाइन ही भरा जाएगा.
फॉर्म में सारी जानकारी के साथ साथ आधार कार्ड नंबर को अनिवार्य किया है. यह कदम सरकार ने फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए किया है। इतना ही नहीं लाइसेंस बनवाने से लेकर, पता बदलने सहित सारे काम के लिए आवेदक को फॉर्म टू में आवेदन करते समय भरना होगा.
फॉर्म 2 में होगा यह सब
बता दें कि फॉर्म 2 को ऑन लाइन करने के पहले सारी जानकारी भरनी होगी. फॉर्म में मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है सबसे पहले इस बात की जानकारी देनी होगी की लाइसेंस क्यों निर्गत करवाया जा रहा है. वहीं कागजातों में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र आदि को शामिल किया गया है. लाइसेंस बनाने के दौरान आधार नंबर को भी लोड किया जाएगा, जो सर्वर से जुड़ जाएगा ऐसे में फर्जी लाइसेंस बनाना आसान नहीं होगा.
अधिकारी का यह कहना
परिवहन पदाधिकारी की माने तो एक अप्रैल से नए नियम के तहत अब फॉर्म 2 से ड्राइङ्क्षवग लाइसेंस बनने का काम होगा. फॉर्म से सारे लाइसेंस का काम होगा एक फॉर्म में सारे कॉलम होंगे जिनमें सारी जानकारी उपलब्ध होगी. उन्होंने यह भी बताया कि यह फॉर्म ऑन लाइन भरा जाएगा.