संयुक्त अरब अमीरात (UAE) एक ऐसा देश है जहाँ प्रवासी कर्मचारियों के लिए अच्छा माहौल बनाये रखने के लिए अमीराती सरकार कुछ ना कुछ नया ज़रूर करती है. देश में मानवाधिकारों की प्रगति के लिए, संयुक्त अरब अमीरात ने अपने अधिकार, कर्तव्यों और कानून पर लगभग दस लाख श्रमिकों को प्रबुद्ध करने के लिए अपना पहला श्रम दिशानिर्देश लॉन्च किया है. यह प्रासंगिक उल्लंघनों को रोकने में भी सरकार की मदद करेगा.
इस अभिनव हैंडबुक की घोषणा करते हुए, रेजीडेंसी एंड फॉरेनर्स अफेयर्स (जीडीआरएफए) के सामान्य निदेशालय के उप निदेशक मेजर जनरल ओबैद मोहर बिन सुरौर ने कहा कि नई निर्देशिका अरबी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है.
खलीज टाइम्स के मुताबिक, “दुबई में 1 मिलियन से अधिक श्रमिकों को मुफ्त में वितरित करने के लिए अग्रणी दिशानिर्देश, देश के कानूनों के अनुरूप अपने व्यावहारिक ज़िन्दगी को ठीक से शुरू करने के लिए यहां सभी श्रमिकों के लिए एक आदर्श है.”
दुबई में श्रम मामलों की स्थायी समिति (पीसीएलए) ने दुबई में अमीरात के मजदूरों के संपर्क में रहने में मदद करने के लिए एक योजनाबद्ध स्मार्ट ऐप के विवरण का अनावरण करने के तुरंत बाद यह कदम उठाया है और उनकी जिम्मेदारियों और अधिकारों से पूरी तरह से अवगत हो गए है.
क्या है लेबर गाइडलाइन ?
बिन सुरोर ने कहा कि नए दिशानिर्देश मजदूरों को अपने अधिकारों की रक्षा करने और कानून और विनियमों का पालन करने में मदद करेगा. “हम श्रमिकों के अधिकारों के किसी भी उल्लंघन को रोकने की कोशिश करते है और उन्हें उचित रूप से जिम्मेदार और सही ढंग से समझने में मदद करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रवासी कर्मचारी कुछ कानून के बारे में नहीं जानते हैं.”
खाड़ी ख़बर को मिली जानकारी के मुताबिक, बिन सुरोर ने समझाया कि श्रमिकों द्वारा किए गए सबसे आम अपराधों में उनके प्रायोजकों के अलावा किसी अन्य के लिए काम करना शामिल है, जिसके लिए प्रवासियों को 50,000 दिरहम का भारी जुर्माना देना पढता है.
“अपने वीज़ा और नशीले पदार्थों की तस्करी को खत्म करने से कार्यकर्ता को आजीवन कारावास का सामना करना पड़ सकता है. साथ ही नशीली दवाओं के दुरुपयोग में चार साल की जेल हो जाती है. साथ ही हत्या करने पर उम्र कैद की सज़ा दी जाती है.
अन्य अपराधों में फरार, दंगा, चोरी, शराब की अवैध खपत, जुआ और आग लगाना शामिल है, जिसके लिए लेबर गुइदेलिने में प्रवासियों के लिए कानून बनाये गये है.
नए दिशानिर्देशों के माध्यम से, श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में भी सिखाया जाता है और सुरक्षा हेल्मेट्स, कान सुरक्षा, चश्मे, सुरक्षा जूते, धूल मास्क, उच्च दृश्यता जैकेट और अन्य उपकरणों जैसे सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करने के महत्व के बारे में बताया गया है.
“हम यह भी चाहते हैं कि श्रमिक कामकाजी घंटों, ओवरटाइम, वेतन, चिकित्सा लाभ, सार्वजनिक छुट्टियां, सेवा लाभ के अंत और आवास भत्ते के संबंध में अपने अधिकारों के बारे में पूरी तरह से अवगत रहें.”
साथ ही UAE सरकार का कहना है की उनके देश में सबसे पहले कर्मचारियों की ज़रूरतों पर ध्यान दिया जाता है. साथ ही सरकार ने रमजान के दौरान कर्मचारियों को मुफ्त में सहरी का सामान भी बात इसी के साथ प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों को बोनस देने का भी ऐलान किया है.