भारतियों की पत्नियों के लिए नया वीजा नियम लागू हुआ है। जिसके बाद भारतीय मूल के व्यक्ति की पत्नियों की एक बड़ी सुविधा मिलेगी। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जिसके तहत अब से भारतीय मूल के व्यक्ति की पत्नी उस स्थिति में भी अपना वीजा तब्दील करा सकेगी जब उसने विवाह विदेश में किया हो। लोगों की परेशानियों को देखते हुए नियमों को संशोधित किया गया है।
नए नियमों के तहत भारतीय मूल के व्यक्ति की विदेशी पत्नी अपने टूरिस्ट वीजा को एक्स2 (डिपेंडेंट) वीजा में तब्दील करा सकेगी, चाहे उसका विवाह भारत में न भी हुआ हो। सरकार ने यह फैसला तब लिया जब भारतीय मूल के व्यक्ति की पत्नी फिलीपिनो को अपना टूरिस्ट वीजा तब्दील कराने में परेशानी हुई। दंपती ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से शिकायत की तो उसके बाद सरकार ने नियमों को लचीला बनाने का फैसला लिया।
वीजा मैनुअल के अनुसार टूरिस्ट वीजा को एक्स 2 वीजा में तभी तब्दील कराया जा सकता है जब विवाह भारत में हुआ हो और टूरिस्ट वीजा के समाप्त होने से पहले यह पंजीकृत हो जाए। गृह मंत्रालय का कहना है कि यह सुविधा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सूडान, ईराक की नागरिकों को नहीं मिलेगी। उनको भी इससे बाहर रखा गया है जो राज्य विहीन हैं या फिर पाकिस्तानी मूल की नागरिक हैं। बता दें कि भारत में सुरक्षित व कानूनी प्रवेश को बढ़ावा देने व विदेशी नागरिकों को सुविधा देने के लिए इस दिशा में सरकार काफी कदम उठा रही है। यह जानकारी भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले सप्ताह कांस्युलेटिव कमेटी में दी थी।