सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में अभी-अभी एक साथ एक श्रम कानून लागू हो गया है जिसके बारे में जानना हर एक प्रवासियों के लिए काफी जरूरी है प्रवासी छुट्टी पर गए प्रवासी जो अभी छुट्टी लेने वाले हैं और अपनी स्वदेश जाने वाले हैं.

बीच में कुछ समय तक या कहें तो अब तक जब भी कोई प्रवासी छुट्टी लेकर अपने घर जाता था तो बीच में कंपनी अपनी आवश्यकता अनुसार उन लोगों की छुट्टियां रद्द कर देता था और उन्हें तुरंत काम पर लौटने के लिए कहता था और काम पर नहीं लौटने पर कई प्रकार की प्रेशर दी जाती थी जैसे काम का खत्म कर दिया जाना और आदि आदि.

लेकिन अभी अभी जो क़ानून लागू किया गया हैं वो सब को राहत देने वाला हैं, और हर तरीक़े से प्रवसीयो को सुकून देने वाला हैं. ये क़ानून साउदी अरब और अरब अमिरात में लागू होगी.

ये हैं नया क़ानून: अनुमोदित (मंज़ूर) छुट्टी की अवधि के दौरान एक कर्मचारी को आपके(कोंपनियों) काम पर लौटने की आवश्यकता नहीं है। यह कर्मचारी के लिए है कि क्या वह नियोक्ता के अनुरोध पर, स्वीकृत छुट्टी के पूरा होने से पहले, इक्षाअनुसार वापस आता हैं या नही. अगर नहि आता हैं तो उसके ऊपर कोई दबाव नहि बनाया जा सकता हैं. और साथ ही नियोक्ता कोई भी निर्णय इस आधार पर नहि ले सकता.

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