केन्द्र सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए केन्द्रीय मोटर व्हीकल एक्ट के रूल नंबर 139 में संशोधन किया गया है। इसको लेकर सरकार नोटिफिकेशन भी जारी कर चुकी है। इस नोटिफिकेशन के बाद अब लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस, पॉल्युशन सर्टिफिकेट, आरसी, इंश्योरेंस के ओरिजिनल कागज रखने की जरूरत नहीं होगी। अब आपके पास फोटो कॉपी या मोबाइल पर इलेक्ट्रानिक कॉपी है तो आप उसे दिखा सकते हैं और आपका चालान नहीं कटेगा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से यह नोटिफिकेशन 19 नवंबर को जारी किया गया है। इसके मुताबिक, वर्दी में मौजूद कोई पुलिसकर्मी या किसी अन्य अधिकारी की तरफ से गाड़ी से संबंधित कागजात मांगता है तो उसे इलेक्ट्रानिक कॉपी दिखा सकते हैं। इस नोटिफिकेशन के बाद अब वाहन लेकर चलने वाले लोगों का कोई अधिकारी शोषण नहीं कर पाएगा।
इन कागजातों की डिजिटल कॉपी होगी मान्य
जिन कागजातों को मंत्रालय डिजिटल कॉपी के तौर पर मान्य कर दिया है उसमें गाड़ी की ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, बीमा और प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट है।