अब आपको वाहन चलाते वक्त ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ी के रजिस्ट्रेशन कागजात साथ रखने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने मौजूदा नियमों में बदलाव करते हुए इसकी सॉफ्टी कॉपी यानि की इलेक्ट्रॉनिक वर्जन को अनुमति दे दी है।
इससे अधिकारियों के लिए आपके ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य वाहन से संबंधित दस्तावेजों के डिजिटल संस्करण को स्वीकार करना अनिवार्य हो गया है। अब चालकों को लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के कागजात घर पर भूलने से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सभी गाड़ी चलाने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। अब ड्राइविंग करने वाले लोगों को हमेशा अपने साथ डीएल या आरसी नहीं रखना होगा। इसकी बजाय अब आप फोन में अपनी गाड़ी के कागजात पुलिस को दिखा सकते हैं। केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि संशोधन केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 की धारा 139 के तहत लाए गए हैं। इससे वाहन चालक अपना ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ी के रजिस्ट्रेशन कागजात को डिजिटल फॉर्मेट में दिखा सकता है।
इस संशोधन में ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन कागजात, बीमा और प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट की डिजिटल कॉपी शामिल है। इसके लिए चालक केंद्र सरकार के DigiLocker जैसे ऐप का इस्तेमाल कर सकता है। इस वेब सेवा के जरिये आप जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे अहम दस्तावेजों को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। यह सुविधा पाने के लिए बस आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार का नंबर फीड कर आप डिजीटल लॉकर अकाउंट खोल सकते हैं।
आप भी अगर लॉकर खोलना चाहते हैं तो यह बहुत आसान है, बस आपको digitallocker.gov.in लागइन करना होगा, उसके बाद आपको आईडी बनानी होगी। उसके बाद आपको आधार कार्ड नंबर लॉग इन कर दीजिये। उसके बाद आपसे जुड़े कुछ सवाल आपसे पूछे जायेंगे जिसके बाद आपका अकाउंट बन जायेगा और उसके बाद आप उसमें सारे निजी दस्तावेज डाउनलोड कर दीजिये, जो हमेशा के लिए उसमें लोड हो जायेगा