- संयुक्त अरब अमीरात में पुरुष श्रमिकों की भर्ती के लिए नया यूएई कार्य कानून लागू
- मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (MoHRE) ने अपने परिवारों द्वारा प्रायोजित पात्र पुरुष श्रमिकों की भर्ती के इच्छुक नियोक्ताओं के लिए कार्य परमिट जारी करना शुरू कर दिया है।
- यह कदम हाल ही में नासिर बिन थानी अल हमली, मानव संसाधन और अमीरात के मंत्री द्वारा जारी किए गए एक प्रस्ताव के कार्यान्वयन में है।
- जो की कार्य परमिट देने पर नियमों के बारे में हैं।
- पहले, ये परमिट विशेष रूप से महिलाओं को जारी किए गए थे।
- मानव संसाधन मामलों के मंत्रालय के अवर सचिव सैफ अहमद अल सुवैदी ने कहा, “संकल्प का उद्देश्य परिवारों को मासिक आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए उन्हें सक्षम करके स्थिरता प्रदान करना है।”
- राज्य के अंदर अपने परिवारों द्वारा प्रायोजित पुरुषों और महिलाओं को वर्क परमिट देने से फर्मों को निवासियों से नौकरियों की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी और इसलिए इन दो समूहों की फीस को कम करने के लिए हालिया कैबिनेट प्रस्ताव के प्रकाश में परिचालन लागत को कम किया जा सकता है।
- संकल्प के अनुसार, एक कुशल या सीमित कुशल श्रमिक के लिए दो साल के वर्क परमिट के लिए नया शुल्क मंत्रालय के समूह वर्गीकरण के तहत सभी श्रेणियों की फर्मों के लिए Dh300 है।
- पिछला शुल्क श्रमिकों की फर्म श्रेणी और कौशल के अनुसार Dh300 और Dh5,000 की सीमा में था।
- अल सुवेदी ने पुष्टि की कि ये शुल्क नियोक्ता द्वारा भुगतान किए जाएंगे।
The Ministry of Human Resources and Emiratisation (MoHRE) has begun issuing work permits for employers wishing to recruit eligible male workers sponsored by their families.
The move is in implementation of a resolution issued recently by Nasser bin Thani Al Hamli, Minister of Human Resources and Emiratisation, regarding regulations on granting of work permits.
Previously, these permits were exclusively issued to females.
Saif Ahmed Al Suwaidi, Ministry’s Under-Secretary for Human Resources Affairs, said, “The resolution aims to provide stability to families by enabling them to increase their source of monthly income.”
Granting work permits to men and women sponsored by their families inside the state will help firms meet their demand for jobs from residents and therefore reduce operational costs in light of the recent Cabinet Resolution to reduce the fees of these two groups.
According to the resolution, the new fee for a two-year work permit for a skilled or limited skilled worker is Dh300 for all categories of firms under the ministry’s group classification.
The previous fee was in the range of Dh300 and Dh5,000 according to the firm category and skills of workers.
Al Suwaidi affirmed that these fees would be paid by the employer.
In early July, the MOHRE had reduced the fees by 50 percent and up to 94 percent, of 145 services and transactions, including 17 services, whose fees have been reduced.