सावधान! एक सितंबर से अगर नाबालिग कार चलाते पकड़े गए तो वाहन मालिक को तीन साल तक जेल की हवा खानी पड़ेगी। वहीं कार चलाने वाले नाबालिग को 500 रुपए की जगह अब 25 हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। एक सितंबर से लागू होने वाले नए वाहन एक्ट को सख्त बनाते परिवहन विभाग ने यातायात नियम का उल्लंघन रोकने की कोशिश की है।
सड़क सुरक्षा प्रवर्तन विभाग ने नए वाहन एक्ट में जुर्माना की राशि पांच से सौ गुणा तक बढ़ा दी है। पहली बार एक्ट में किए गए प्रावधान के इमरजेंसी वाहन को गुजरने के लिए रास्ता नहीं देने वाले से दस हजार रुपए जुर्माना वसूलने के लिए कहा गया है। गति सीमा तोड़ने पर 400 रुपये की जगह अब एक हजार और मध्यम श्रेणी के कमर्शियल वाहन के लिए दो हजार रुपये जुर्माना वसूलने का नियम बनाया है।
बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट पर अब एक हजार की जगह दो हजार और बिना ड्रायविंग लायसेंस के पकड़ाने पर पांच गुणा अधिक पांच हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। बिना इंश्योरेंस के एक हजार की जगह दो हजार, गति सीमा तोड़ने पर 400 की बजाय एक हजार रुपये, बिना सीट वेल्ट के 300 की जगह एक हजार, गलत पार्किंग पर 100 की जगह 500 रुपये जुर्माना का प्रावधान किया गया है।
अगर बिना हेलमेट पहने बाइक, स्कूटर, स्कूटी, बुलेट सहित अन्य दोपहिया वाहन चलाते पकड़ाए तो आपकी वाहन की लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित की जा सकती है। नए एक्ट मुताबिक बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाते पकड़ाने पर जुर्माना राशि 100 रुपए से बढ़ाकर एक हजार रुपए कर दिया है। खतरनाक तरीके से वाहन चलाते पकड़ाने पर एक हजार की जगह पांच हजार जुर्माना भरना पड़ेगा।
वाहन चलाने के दौरान सेल्फी लेने की गलती करना अब महंगा पड़ेगा। दुर्घटना को आमंत्रित करने वाली इस गलती को छुड़ाने के लिए वाहन चालकों से दो हजार जुर्माना वसूलने का प्रावधान किया गया है।वाहन चलाने के दौरान फोन पर बातचीत करते पकड़ाने पर एक हजार रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। एमवीआई संतोष कुमार सिंह ने कहा कि वाहन जुर्माना के लिए नया एक्ट बनाया गया है। जिसमें जुर्माने की राशि में परिवर्तन किया गया है। जुर्माना राशि बढ़ाने का उद्देश्य लापरवाह चालक की आदत में सुधार लाना है।