विदेश जाने के लिए पासपोर्ट बहुत जरूरी दस्तावेज है. भारत सरकार पासपोर्ट कानून 1967 के तहत इसे जारी करती है. विदेश में 170 भारतीय मिशन और 37 क्षेत्रीय पासपोर्ट केंद्र (RPO) भी पासपोर्ट जारी कर सकते हैं। पासपोर्ट में आपका नाम, राष्ट्रीयता, लिंग, जन्म तिथि और जन्म का स्थान दर्ज होता है. अगर आप विदेश यात्रा कर रहे हैं तो वहां यह आपकी पहचान साबित करने का सबसे सशक्त माध्यम है. अगर विदेश यात्रा के दौरान आपका पासपोर्ट खो जाता है तो आपको कई मुश्किलें आ सकती हैं।
 
पासपोर्ट खो जाने पर क्या करें? अगर आपका पासपोर्ट खो जाता है तो आपको सबसे पहले नजदीकी पुलिस थाने और पासपोर्ट ऑफिस में इसकी सूचना देनी चाहिए. अगर आप विदेश में हैं तो आपको भारतीय दूतावास में इसकी सूचना देनी चाहिए. इसके बाद आपको पासपोर्ट दोबारा बनवाने के लिए आवेदन भी देना चाहिए। विदेश मामलों के मंत्रालय के अनुसार, दोबारा पासपोर्ट जारी करने में सात दिन तक का समय लग सकता है. अगर पुलिस सत्यापन जरूरी है तो पासपोर्ट जारी होने में 30 दिन तक का समय लग सकता है।

क्या पासपोर्ट फट जाने और खो जाने पर नया बनवाने की प्रक्रिया अलग है? आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि पासपोर्ट खो जाने और फट जाने की वजह से दोबारा पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया एकसमान है। अगर आपका पासपोर्ट फट गया या ख़राब हो गया है, लेकिन उसमें नाम फोटो और पासपोर्ट नंबर पढ़ा/समझा/देखा जा सकता है, तो आप तत्काल सेवा की मदद ले सकते हैं. इस स्थिति में आप दोबारा पासपोर्ट जारी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
 
अगर पासपोर्ट पूरी तरह नष्ट हो गया है तो उसे दोबारा बनवाने की प्रक्रिया अलग होगी. आपको इसके लिए नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र में रिपोर्ट करना होगा। इमरजेंसी की स्थिति में क्या करें? अगर विदेश यात्रा के वक्त आपका पासपोर्ट खो गया है और आप इमरजेंसी में भारत आना चाहते हैं तो इसके लिए इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी किया जा सकता है. इस तरह की इमरजेंसी में किसी व्यक्ति की मृत्यु आदि शामिल है.

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