नए कानून को मिली मंजूरी
दिल्ली में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में सरकार ने दिल्ली वासियों को बढ़ते प्रदूषण के दानव से बचाने हेतु नए कानून को मंजूरी दे दी है। इसके तहत दिए गए किसी भी तरह के नियम का उल्लंघन करने पर पांच साल तक की सजा और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना भी आपको भरना पड़ सकता है।
 
 
बनाया गया नया कमीशन
नियमों का उचित तरिके से पालन हो इसकी देखभाल के लिए एक नया कमीशन भी बनाया जाएगा। इसकी तीन सब कमेटियां भी होंगी। पहली कमेटी प्रदूषण के स्रोत की पहचान, ख़ोज और जांच करेगी। दूसरी कमेटी उसके रोकथाम के लिए बनाये कानून पालन करवाने की उत्तरदायी होगी। तीसरी कमेटी उसके शोध और विकास कार्य में सहयोग करेगी।
 
भूरेलाल के नेतृत्व वाली इपका ख़त्म
बता दें कि बुधवार रात केंद्र सरकार के द्वारा जारी अध्यादेश कमीशन फार एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजारनिग एरिया 2020 में इपका जो भूरेलाल के नेतृत्व में थी, को खत्म कर नया कमीशन बनाने की बात कही गई। राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम (एनसीएपी) की मानें तो दिल्ली, झारखंड और उत्तर प्रदेश सर्वाधिक प्रदूषित राज्यों में से हैं।
 

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