अब नहीं मिलेगी खुले में
त” = म्बाकू और खै= नी सेहत के लिए कितनी हानिकारक है, ये शब्दों में बताने की आवश्यकता नहीं है। इसी के मध्यनज़र एक महीने बाद यानी एक दिसंबर के बाद से दिल्ली में बी-ड़ी-सि-गरे-ट को खुला बेचने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।
पैकेट पर यह दर्शाना होगा अनिवार्य
बता दें कि 21 जुलाई 2020 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित नियमों के अनुसार लाल पृष्ठभूमि पर सफेद रंग में ‘तंबा==कू से दर्दनाक मौ==त होती है’ लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही सरकार द्वारा निर्धारित मुंह, गले, फेफड़े के कैेसर की रंगीन फोटो होने के साथ काली पट्टी पर सफेद रंग से ‘आज ही छोड़े, कॉल करें 1800-11-2356’ लिखा होना चाहिए।
पाबन्दी की यह है वजह
बता दें कि खुले में बी++ ड़ी सिग++ रेट पर इनसे होने वाले नुकसान को दर्शाना मुमकिन नहीं होता है। इसीलिए खुले में इसके बिक्री पर रोक लगा दी गयी है।