गाजियाबाद जिले में मास्क न लगाने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई होगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बाजारों में खुले में कोई खाने-पीने का सामान भी नहीं बेचा जाएगा। नियमों का कड़ाई सा पालन कराने के लिए 24 घंटे ड्रोन से चेकिंग की जाएगी। इस संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़े आदेश जारी किए हैं।
कोर्ट ने साफ कहा है कि अगले छह सप्ताह तक आदेशों का सख्ती से पालन किया जाए। हाईकोर्ट के देश के बाद जिला प्रशासन भी सख्त हो गया है। जिलाधिकारी ने कोर्ट के आदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन के आदेश के बाद पुलिस ने अपनी स्कीम एबीसी के तहत चेकिंग के दौरान मास्क के चालान भी शामिल किए हैं, वहीं चेकिंग के प्वाइंट भी बढ़ाकर 150 कर दिए हैं।
 
आदेश मिलते ही 135 लोगों का चालान
आदेश मिलते ही गाजियाबाद पुलिस ने सख्ती करते हुए बिना मास्क घूमने वाले 135 लोगों का चालान करते हुए 16 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया है। एसएसपी कलानिधि नैथानी ने बताया कि मंगलवार को ही सभी क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारियों को बिना मास्क घूमने वालों पर सख्ती के आदेश दिए थे, बल्कि एबीसी स्कीम के तहत हो रही 150 चेकिंग प्वाइंट पर मास्क की भी पड़ताल करने को कहा है। उन्होंने बताया कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति यदि बिना मास्क मिलता है तो मौके पर ही उसके चालान के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने वालों से 30 हजार रुपये जुर्माना वसूल किया। इस दौरान निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले 33 लोगों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की है।
 
कोर्ट के आदेशों का शत प्रतिशत पालन किया जाएगा। इसके लिए अगले दो दिनों में योजना तैयार करके लागू की जाएगी। मास्क न पहनने वालों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। दिल्ली बॉर्डर पर सख्ती कर दी गई है।
-अजय शंकर पांडेय, जिलाधिकारी

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