अगर आपकी गाड़ी का नंबर दूसरे राज्य का है तो हो जाइए सावधान क्योंकि अब बिहार में दूसरे राज्यों की गाड़ी के नंबर वाले वाहन नही चल सकेंगे। अब बिहार में गाड़ी चलाने के लिए यह जरूरी है कि राज्य का स्थाई नंबर हो। ऐसा नहीं करने वालों पर 5 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।
चलाया जाएगा विशेष अभियान
इस नियम के तहत बिहार में अवैध रूप से स्थायी तौर पर परिचालन करने वाले वाहन मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही परिवहन विभाग की ओर से सभी डीटीओ, एमवीआई और ईएसआई को विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
टैक्स चोरी रुकेगी
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इसे लेकर कहा है कि टैक्स चोरी के उद्देश्य से व अन्य कारणों से वाहन मालिक लग्जरी और अन्य वाहनों का रजिस्ट्रेशन झारखंड से कराते हैं और चोरी छिपे स्थायी तौर पर बिहार में परिचालन करते हैं। यह मोटरवाहन अधिनियम का उल्लंघन है। इससे बिहार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। झारखंड या अन्य राज्य के वास्तविक वाहन मालिकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। वे अपना पेट्रोल पंप रसीद, ड्राइविंग लाइसेंस, टोल प्लाजा का रसीद, आधार कार्ड या अन्य कोई प्रमाण पत्र दिखाकर झारखंड या अन्य राज्य से आने का सबूत दिखाएंगे तो उन्हें फाइन नहीं लगेगा।