बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर 15 दिसम्बर से प्रतिबंध लगा दी गयी थी लेकिन अब अब पूरे देश के साथ ही बिहार में भी एक जुलाई, 2022 से एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू होगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने इस संबंध में गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत अब एक जुलाई 2022 से एकल उपयोग प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर रोक रहेगी। हालांकि, कम प्लास्टिक की परत वाले कागज के कप का उपयोग जारी रहेगा।
समय सीमा बढ़ाने की हुई थी मांग
बता दें कि 15 दिसंबर 2021 से राज्य में प्रतिबंध लागू हो गया था। लेकिन बिहार में कैट के बिहार चेयरमैन कमल नोपानी ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगने वाले प्रतिबंध की समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। उन्होंने निवेदन किया था कि पूरे देश में 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू किया जा रहा है। राज्य में भी इस प्रतिबंध को देश के साथ ही लागू किया जाए। जिसके बाद पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने इस संबंध में आज अधिसूचना जारी कर दी है।
नियम लागू होने के बाद इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध
बता दें कि यह नियम लागू होने के बाद प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, थर्मोकॉल की प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे, मिठाई के डिब्बों, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, 100 माइक्रॉन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्टरर पर बैन रहेगा। लेकिन फिलहाल प्रतिबंध की सीमा बढ़ने से व्यपारियो में खुशी का माहौल है।