बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजस्वी यादव और राजद सांसद मीसा भारती को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है। ये सभी लोग कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाला के मामले में आरोपित हैं। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 16 अक्तूबर को तय की है। इस दौरान कोर्ट ने सीबीआई को मामले के सभी आरोपियों को आरोपपत्र की प्रति देने का निर्देश दिया है।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राजद पार्टी सुप्रीमो लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी समेत अन्य सभी 17 आरोपियों को समन जारी किया था। मामले में पहले चार्जशीट में इन्हीं तीनों को आरोपी बताया गया था। उसके बाद सीबीआई ने एक नई चार्जशीट दाखिल कर उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी आरोपी बना दिया।
मामले के अनुसार, लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए नौकरी देने के बदले में जमीन और प्लॉट लिए गए हैं। इस मामले में इसके अलावा यूपीए सरकार में रेल मंत्री रहे पवन बंसल के भांजे विजय सिंगला पर भी घोटाले का आरोप है। इस मामले में सीबीआई ने विजय सिंगला समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये मामला 2017 के IRCTC घोटाले से अलग है, जिसमें लालू यादव परिवार को पटना में जमीन दी गई थी।