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झारखंड हाईकोर्ट ने खान विभाग के मंत्री हेमंत सोरेन द्वारा पत्नी और साली को माइनिंग लीज आवंटित करने को लेकर दायर की गई याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। इसके बाद सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिकाकर्ता सुनील महतो को निर्देश दिया गया है कि वह अपनी बात तीन दिन में लिखित रूप में दे सकते हैं। हेमंत सोरेन के पक्ष में अधिवक्ता राजीव रंजन और पीयूष चित्रेश ने दायर की याचिका में बताया है कि केवल सीएम के माइनिंग लीज का मामला है, जबकि सुनील महतो ने दायर की याचिका में बताया है कि हेमंत सोरेन ने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी पत्नी और साली को भी माइनिंग लीज आवंटित किया है।