भारत सरकार ने कंडोम को प्रमोट करने को लेकर एक बड़ा आदेश जारी है. जिसे नहीं मानने पर कर्रवाई का प्रावधान तय गया है. बताया जा रह है कि टेलीविजन पर कंडोम बनानी वाली कम्पनियां लगातार अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन दिखा रही है. जिसके माध्यम से अश्लीलता भी परोसा जा रहा है. जो बच्चों के स्वस्थ माहौल और विकास में बाधक साबित रहा है. इसलिए अब सुचना व प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों पर कंडोम के विज्ञापन को केवल रात 10 बजे से सुबह छह बजे चलाने का निर्देश जारी कर दिया है. जबकि सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे यह विज्ञापन बैन रहेगा
इस मामलें में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमे यह कहा गया है, ‘कंडोम के विज्ञापन सुबह छह से रात 10 बजे के बीच नहीं दिखाए जाएंगे, ताकि बच्चों को इनसे दूर रखा जा सके. साथ ही 1994 के केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा सके.’ मंत्रालय ने साफ साफ यह भी कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
मंत्रालय के अनुसार विज्ञापन का प्रसारण इसलिए नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि इससे बच्चों की मानसिकता पर प्रभाव पर रहा है. कुछ टीवी चैनल विशेषकर बच्चों के लिए, अभद्र समझे जाने वाले विज्ञापन दिखा रहे हैं. मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली के नियम 7(7) का हवाला दिया है. इसमें कहा गया है कि कोई भी केबल सेवा प्रदाता ऐसे विज्ञापन का प्रसारण नहीं कर सकते जिससे बच्चों की सुरक्षा खतरे में पड़ती हो या गलत व्यवहार के प्रति उनमें रुचि पैदा हो अथवा जिनमें उन्हें भीख मांगते हुए, अभद्र या अपमानजनक परिस्थितियों में दिखाया गया हो.