अभी अभी आधार से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई जिसे पढ़ने के बाद कई लोग खुशी से झूम उठेंगे. बता दें कि फिलहाल बनाए नियम के मुताबिक कई जरुरी सेवाओं में आधार को लिंक करना बेहद जरुरी है. जो ऐसा नहीं करते हैं उन्हें कई सेवा और लाभों से बंचित रहना पर सकता है. बता दें कि जिन लोगों ने अपने आधार को लिंक नहीं किया है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं हैं क्योंकि इसकी तय सीमा को बढ़ा दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधार लिंक किये जाने की अवधि को अवधि 31 मार्च 2018 तक बढ़ा दिया गया है.
अब आप अपने बैंक खातों और मोबाइल नंबर को 31 मार्च तक लिंक कर सकते हैं. कहा जा रहा है केंद्र सरकार की मांग के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्णय लिया गया है. आधार के संबंध में आज सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यों की संविधान पीठ ने आदेश पारित किया. कोर्ट ने कहा है कि मोबाइल से आधार नंबर को जोड़ने की छह फरवरी की तारीख को बढ़ा कर 31 मार्च कर दिया गया है.
मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले पर स्थगन की मांग करने वाली याचिकाओं पर अंतरिम आदेश को कल सुरक्षित रखा था. मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने यह बताया था कि आधार को योजनाओं से जोड़ा जाना अनिवार्य बनाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई की शुरुआत 17 जनवरी से की जाएगी.