एक पारिवारिक विवाद के बाद अपने पति पर हमला करने और तरल साबुन फेंकने के लिए एक महिला पर Dh2,000 का जुर्माना लगाया गया है। अबू धाबी में संघीय सुप्रीम कोर्ट ने फुजैराह कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस द्वारा दिए गए फैसले को बरकरार रखा,

जिसने महिला को उस आदमी पर हमला करने, अपमान करने और उसका दुरुपयोग करने, उसकी कार को नुकसान पहुंचाने और उसके स्वास्थ्य को खतरे में डाल देने का दोषी पाया था।

हमले के कारण पति को काम से तीन सप्ताह की छुट्टी लेनी पड़ी। अदालत के दस्तावेजों ने कहा कि हमले के बाद अरब आदमी ने अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पत्नी, जो पहले ही कुछ विवाद के कारण फुजैराह में मसाफी क्षेत्र में स्थित अपने घर को छोड़ चुकी थी, वो फिर अपनी पति के जानकारी के बिना वहां आ गई।

अभियोजकों ने कहा कि महिला ने पति के आंखों में तरल साबुन फेंकने से पहले एक छोटी रसोई चाकू से उसको मारा। पत्नी ने दुर्व्यवहार भी किया और उस आदमी का अपमान किया। उसने उस आदमी की कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसे परिसर में खड़ा किया गया था।

मेडिकल रिपोर्ट ने कहा कि उसने अपने पति को बुरी तरह से घायल कर दिया। पति ने मांग की थी कि महिला को जानबूझकर हमला करने और उसकी आंखों में तरल साबुन फेंककर उसके स्वास्थ्य को खतरे में डालकर कानून के अनुसार दंडित किया जाए।
 

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