विदेश से कमाकर लौटते हुए उस वक्त आपकी खुशियों को झटका लग सकता है, जब एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान आपके पास तय लिमिट से ज्यादा रकम की चीजें या कैश मिले। ऐसा होने पर आपको अपने साथ लाए सामान पर भारी ड्यूटी तो चुकानी ही होगी, साथ ही वक्त की बर्बादी और परेशानी होगी अलग।
10 हजार डॉलर (साढ़े चार लाख रुपये) तक विदेश ले जा सकते हैं आप एक साल में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार विदेश जा रहे हैं। हां, अगर आप बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं तो 25 हजार डॉलर (11.25 लाख रुपये) तक ले जा सकते हैं। नेपाल और भूटान जाते हुए ये नियम लागू नहीं होते लेकिन वहां आप हजार रुपये से ज्यादा का नोट नहीं ले जा सकते।
– 60 दिन पहले आप अपनी रकम को विदेशी करंसी में बदलवा सकते हैं। यह काम आप मनी एक्सचेंजर, बैंक या एयरपोर्ट पर करा सकते हैं। कॉक्स एंड किंग्स के फॉरन एक्सचेंज के हेड राजीव मेनन के मुताबिक, इस काम को बाद के लिए लटका कर न रखें। ऐसे में आपको एयरपोर्ट पर मनी एक्सचेंज करवानी पड़ेगी। एयरपोर्ट पर मौजूद एक्सचेंजर आमतौर पर 3-4 फीसदी ज्यादा दाम वसूलते हैं।
– 3000 डॉलर (1.35 लाख रुपये) से ज्यादा की विदेशी करंसी आप अपने पास नहीं रख सकते। अगर आपको ज्यादा पैसों की जरूरत है तो आप ट्रैवलर्स चेक या प्रीपेड ट्रैवल कार्ड रखें। ट्रैवल कार्ड आपको सिर्फ बैंक से मिलेंगे, जबकि ट्रैवलर्स चेक आप ऑथराइज्ड मनी चेंजर्स या ट्रैवल ऑपरेटरों से भी पा सकते हैं। 50 हजार रुपये तक के ट्रैवलर्स चेक आप कैश देकर पा सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा के लिए आपको चेक या डिमांड ड्राफ्ट से भुगतान करना होगा। प्रीपेड ट्रैवल कार्ड्स पर इंश्योरेंस का फायदा मिलता है। इन्हें साथ रखना भी आसान है। अगर कार्ड खो जाए तो आप ब्लॉक करा सकते हैं।
कैसे मिलेंगे चेक/कार्ड
ट्रैवलर्स चेक या कार्ड पाने के लिए आपको पासपोर्ट और टिकट की कॉपी देनी होगी। साथ ही एक फॉर्म भरना होगा, जिसमें यात्रा का मकसद बताना होगा। यह घोषित करना होगा कि आप अपने साथ 10 हजार डॉलर से ज्यादा नहीं ले जा रहे। ट्रैवल कार्ड के लिए आपको पैन कार्ड की कॉपी भी जमा करानी होगी।
– अगर आप ज्यादा पैसा खर्च करते हैं तो अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं। हालांकि इससे बचना चाहिए क्योंकि आपको कनवर्जन चार्ज के साथ-साथ ट्रांजैक्शन फीस (90-150 रुपये हर बार) भी देनी पड़ेगी।
– अगर आप पहनी हुई जूलरी के अलावा बैग में जूलरी या कोई और महंगी चीज अपने साथ ले जा रहे हैं तो आपको एयरपोर्ट पर इनका ब्यौरा देना होगा। इसके बाद आपको कस्टम से एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट मिलेगा। इसका मतलब होगा कि जब आप लौटेंगे तो आपको ड्यूटी अदा नहीं करनी होगी।
ग्रीन और रेड चैनल
जब आप विदेश लौटेंगे तो दो चैनल सामने पड़ेंगे – हरा और लाल। अगर आपके पास ऐसी कोई चीज नहीं है, जिस पर ड्यूटी देनी पड़ सकती है तो आप ग्रीन चैनल से निकल जाएं, वरना आपको रेड चैनल से जाना होगा। यहां से गुजरते हुए आपको दो डिक्लरेशन फॉर्म मिलेंगे। एक उन चीजों के लिए, जिन पर आपको कस्टम ड्यूटी चुकानी पड़ सकती है और दूसरा फॉरन करंसी के लिए। अगर आपके पास 5 हजार डॉलर या इसके बराबर के करंसी नोट हैं या 10 हजार डॉलर के बराबर विदेशी मुदा (करंसी, ट्रैवल चेक या प्रीपेड कार्ड) है तो भी आपको इसकी जानकारी देनी होगी।
– 25 हजार रुपये तक की चीजें लाने पर आपको ड्यूटी नहीं देनी होगी। लेकिन दो लोगों की छूट की लिमिट को जोड़ नहीं सकते। मसलन अगर आप अपने पति/पत्नी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और 40 हजार रुपये का कैमरा खरीदते हैं तो आपको इसकी घोषणा एक आदमी के नाम पर करनी होगी और बचे हुए 15 हजार रुपये पर ड्यूटी देनी होगी। कस्टम ड्यूटी 35 फीसदी है, जिस पर 3 फीसदी एजुकेशन सेस लगता है।
– कुछ चीजों को लाने और ले जाने पर पाबंदी है, जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट आदि। इन पर 100 फीसदी कस्टम ड्यूटी के साथ एजुकेशन सेस भी लगता है।
– पर्सनल इस्तेमाल की चीजें जैसे कि एक लैपटॉप, घड़ी, थोड़ी-बहुत जूलरी, मोबाइल, लिमिट में विदेशी करंसी को घोषित करने की जरूरत नहीं है।
– एयरपोर्ट से निकलने के बाद आपको बची विदेशी रकम लौटानी होगी क्योंकि आप 2000 डॉलर से ज्यादा विदेशी करंसी अपने पास नहीं रख सकते। यह रकम 90 दिन के अंदर लौटानी होगी। हालांकि विदेशी सिक्के आप कितनी भी कीमत के रख सकते हैं। ट्रैवलर्स चेक को आप लौटने के 180 दिन के अंदर लौटा सकते हैं।
इनका ब्यौरा जरूरी
– पांच हजार डॉलर (2.25 लाख रुपये) के बराबर फॉरन करंसी या धनराशि।
– 25 हजार रुपये से ज्यादा की खरीदारी पर।
– 200 से ज्यादा सिगरेट, 50 से ज्यादा सिगार या 250 ग्राम से ज्यादा तंबाकू।
– 2 लीटर से ज्यादा शराब।
– जूलरी के अलावा किसी और रूप में सोना या चांदी।