वैसे तो आपको इन दोनों पासपोर्ट में कोई अंतर नजर नहीं आएगा क्योंकि यह इसमें ज्यादा बड़ा अंतर है. तो हम आपको बताते हैं. कि इसमें क्या अंतर होता है.यदि आप विदेश में जाना चाहते हैं. अपने काम के अलावा किसी और इरादे से या और चीज के लिए जैसे इलाज के लिए, पढ़ाई के लिए ,या फिर घूमने फिरने के लिए, तो उस समय ECR और NON ECR पासपोर्ट में आपको कोई अंतर नजर नहीं आएगा क्योंकि उस समय यह दोनों एक जैसे ही काम करते हैं.यदि आपका ECR पासपोर्ट है. तो भी आप जा सकते हैं. और यदि NON ECR पासपोर्ट है. तो भी जा सकते हैं. ECR पासपोर्ट वाले के साथ में अगर एक वैलिड वीजा, वैलिड पासपोर्ट और एक रिटर्न टिकट है, तोवह आदमी घूमने के लिए, पढ़ाई के लिए या फिर अपने किसी तरह के इलाज के लिए विदेश में जा सकता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी.
पासपोर्ट में दो कैटेगरी इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड (ECR) और इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड (ECNR) होती हैं। हर पासपोर्ट बनवाने वाले व्यक्ति को इनके बारे में जानकारी होना चाहिए। आज हम इस बारे में जानकारी दे रहे हैं।
जानिए क्या होता है ECR पासपोर्ट
यदि आप 10वीं पास नहीं हैं तो आपका पासपोर्ट ECR कैटेगरी में आएगा। इस कैटेगरी में आपका पासपोर्ट आता है तो आपको इंडिया से बाहर जाने पर इमिग्रेशन ऑफिसर से क्लियरेंस लेना होगा। ECR कैटेगरी में पासपोर्ट पेज पर स्टाम्प लगा होता है। इसमें क्लियरली लिखा होता है कि इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड।
नया नियम लागू: किन कंट्रीज के लिए लेना होगा क्लियरेंस
- सउदी अरब,
- कुवैत,
- ओमान,
- लीबिया,
- सीरिया,
- यमन,
- मलेशिया,
- इराक,
- जोर्डन,
- ब्रुनेई,
- इंडोनेशिया
जैसे 40 कंट्रीज में जाने के लिए आपको इमिग्रेशन ऑफिसर से क्लियरेंस लेना होगा। हालांकि यदि आप जॉब के पर्पस से इन कंट्रीज में नहीं जा रहे तो फिर आपको इमिग्रेशन क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं है।
क्या होता है ECNR पासपोर्ट
यदि आप 10वीं पास हैं तो आप ECNR कैटेगरी में आएंगे। इस कैटेगरी में आने वाले लोगों को इंडिया से बाहर जाते वक्त इमिग्रेशन क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं होती।
कैसे चेक करें, आपका पासपोर्ट किस कैटेगरी का है?
यदि आप 10वीं पास हैं तो आपका पासपोर्ट आटोमेटिक ECNR कैटेगरी में ही बनेगा, लेकिन यदि आप पासपोर्ट बनवाते समय यह डिकलेयर करते हैं कि आप 10वीं पास नहीं हैं तो आपका पासपोर्ट ECR कैटेगरी में आएगा। इस कैटेगरी में आने पर आपको पासपोर्ट में स्टाम्प लगा मिलेगा। इसमें इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड लिखा होगा।
लेकिन इन दोनों पासपोर्ट में फर्क वहां साबित होता है. सब यदि आप किसी भी देश में काम करने के लिए जाते हैं. यदि आप काम के लिए विदेश जाना चाहते हैं. और आपके पास ECR पासपोर्ट है. तो आपको Ofice Of Protector Of Emigrants क्लीयरेंस लेना होता है. जब भी आप किसी देश में जाएंगे तो वहां पर एयरपोर्ट के ऊपर ही आपको इमीग्रेशन काउंटर बने होते हैं. और वहां से आपको क्लीयरेंस लेना होता है. यदि आप काम के लिए विदेश में जाते हैं. तो 18 देशों में काम के लिए जाने से पहले इमीग्रेशन काउंटर से क्लीयरेंस लेना होगा उन 18 देशों में शामिल है.
संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब कतर के राज्य, कतर, ओमान, कुवैत, बहरी,न मलेशिया, लीबिया, जॉर्डन ,यमन ,सूडान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, सीरिया, लेबनान, थाईलैंड या इराक. यदि आप इन 18 देशों में से किसी भी एक देश में काम करने के लिए जाते हैं और आपके पास ECR श्रेणी का पासपोर्ट है. यानी कि वह ऐसा पासपोर्ट है. जिसमें आपने पासपोर्ट बनवाते समय दसवीं क्लास की मार्कशीट नहीं लगाई थी. तो उस स्थिति में आप को इमीग्रेशन काउंटर से क्लीयरेंस लेना होगा तभी आप दूसरे देश में काम करने के लिए जा सकते हैं. अगर आपके पास नॉन ईसीआर श्रेणी का पासपोर्ट है.