संयुक्त अरब अमीरात में हर साल लाखों प्रवासी नौकरी की तलाश में यहां पर आते हैं. इन्हीं प्रवासियों के लिए वीजा संबंधित नया नियम बनाया गया है. जिसके तहत यह कहा गया है कि वीज़ा एमनेस्टी योजना के तहत नौकरी तलाशने वालों को दी गई छह महीने का अस्थायी वीज़ा एक बार संयुक्त अरब अमीरात छोड़ने के बाद अवैध हो जाएगा. यह जानकारी फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड नेशनलिटी (एफएआईसी) ने दी है.
यह वीज़ा निवास वीजा वाले लोगों को प्रदान किए गए अधिकारों और विशेषाधिकारों की पेशकश नहीं करता है. पिछले सप्ताह एक स्थानीय समाचार पत्र की रिपोर्ट के बाद स्पष्टीकरण आया है कि अस्थायी वीज़ा धारक बाहर निकल सकते हैं और छह महीने की वैधता अवधि के दौरान संयुक्त अरब अमीरात लौट सकते हैं.
एक एफएआईसी अधिकारी ने स्पष्ट किया कि वीज़ा एक से अधिक प्रविष्टि नहीं है. वीजा की इस श्रेणी की लागत Dh600 है, यह माफी मांगने वालों को दिया जाता है, जिन्होंने सभी लंबित जुर्माने को मंजूरी दे दी है.
एफएआईसी में निवास मामलों के निदेशक ब्रिगेडियर सईद राकन अल रशीद ने कहा कि यह उन लोगों को दिया जाता है जो माफी लेने और नौकरी की तलाश के बाद देश में रहना चाहते हैं. लेकिन अगर उन्हें उस अवधि के भीतर कोई नौकरी नहीं मिलती है, तो उन्हें देश छोड़ना होगा और यात्रा वीजा पर वापस जाना होगा.
अस्थायी वीज़ा को समाप्त होने के बाद नवीनीकृत नहीं किया जा सकता है. अस्थायी वीज़ा धारक भी किसी भी प्रकार का काम नहीं कर सकते हैं. उसे नौकरी सुरक्षित करनी है और फिर काम करने से पहले रोजगार वीजा प्राप्त करना है.