संयुक्त अरब अमीरात में यातायात दुर्घटनाओं के फोटो और वीडियो पोस्ट करने से पहले दो बार सोचें, क्योंकि यह आपको भारी पड़ सकता है. इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है और Dh 1501,000 का जुर्माना भी हो सकता है. अबू धाबी पुलिस ने ऐसा न करने की लोगों को हिदायत दी है. दुर्घटना स्थल पर तस्वीरें लेने के घातक परिणाम सामने आ सकते हैं.
 

 
अबू धाबी पुलिस के यातायात और गश्त के निदेशक ब्रिगेडियर खलीफा मोहम्मद अल खैली ने कहा: “दुर्घटना स्थल पर तस्वीरें लेना एक नकारात्मक सामाजिक घटना है जो यातायात गश्त, एम्बुलेंस और नागरिक रक्षा वाहनों के काम में रुकावट और देरी पैदा करता है. इस तरह की देरी के कारण, पीड़ित की स्थिति खराब हो सकती है या यहां तक ​​कि मृत्यु भी हो सकती है.”
 

 
यूएई के साइबर क्राइम लॉ नं. 5 के मुताबिक इसके लिए सख्त दंड लागू किया गया था, अनुच्छेद सं. 21, जिसमें कहा गया था कि जो भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग करता है
 
 
जिससे किसी व्यक्ति की गोपनीयता पर हमला होता हो तो ऐसे में ऐसे वव्यक्ति पर Dh150,000 से Dh500,000 का जुर्माना लगाया जाएगा और उसे छह महीने तक जेल में बंद रखा जायेगा. ब्रिगेड अल खैली ने निवासियों को इस तरह के “असभ्य व्यवहार” के परिणामों को लेकर भी चेतावनी दी है जो उनके जीवन और दूसरों के जीवन को खतरे में डाल सकती है.

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