रियाद – सऊदी खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण (एसएफडीए) अब्दुल रहमान अल-सुल्तान में संचार और जागरूकता के कार्यकारी निदेशक के मुताबिक, धूम्रपान ना करने वाली जगह पर अगर कोई भी धुम्रपान करता हुआ पाया जाता है तो उस शख्स पर 200 सऊदी रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा.
सुविधाएं और कंपनियां जहां एसएफडीए विरोधी धूम्रपान नियम और कार्यकारी उपबंध लागू किए गए हैं, विशेष रूप से उल्लिखित जुर्माना को छोड़कर नियमों और विनियमों के हर उल्लंघन के लिए 5,000 सऊदी रियाल और 20,000 सऊदी रियाल के बीच जुर्माना लगाया जाएगा.
सऊदी गेजेट के मुताबिक, एसएफडीए द्वारा पर्यवेक्षित कंपनियों और कारखानों में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. लेकिन फिर भी सऊदी में धुम्रपान करने से लोग बाज़ नहीं आ रहे है. अरब नामा को मिली जानकारी के मुताबिक, दवा और खाद्य पदार्थों को स्टोर करने के लिए खाद्य और पेय पदार्थों और गोदामों के निर्माण, तैयारी और पैकेजिंग के लिए आवंटित स्थानों में धूम्रपान भी प्रतिबंधित है.
एसएफडीए ने धूम्रपान को तंबाकू और उसके डेरिवेटिव के धूम्रपान के रूप में परिभाषित किया है जिसमें सिगरेट, सिगार, और हब्बली-बबली और शिशा (पानी पाइप) और किसी भी उत्पाद में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ शामिल हैं जिसमें तम्बाकू पाया जाता है.
धूम्रपान के लिए आवंटित स्थानों को धूम्रपान विरोधी कार्यकारी विधेयक में उल्लिखित शर्तों को पूरा करना चाहिए. एसएफडीए ने हाल ही में तंबाकू उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक विभाग की स्थापना की. यह तम्बाकू और उसके उत्पादों का परीक्षण और विश्लेषण करने के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन भी प्राप्त कर रहा है