खाड़ी देशों की लिस्ट में शामिल सबसे अमीर देश कतर में रहने वाले भारतीय कामगारों के लिए एक बहुत अच्छी खबर सामने आई है. जिसे जानने के बाद भारतीय कामगार चैन की सांस लेंगे. बता दें कि कतर या अन्य खाड़ी देशों में कामगारों को छुट्टी के लिए अपने कफील से मिन्नतें करनी पड़ती थी, उनके पैर पकड़ने पड़ते थे. लेकिन उन्हें छुट्टी नहीं मिलती थी, जबकि कई बार कफील से कामगारों का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद भी उन्हें छुट्टी नहीं देता था.
ऐसे में कामगारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था. लेकिन अब कतर के कामगारों को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां एक बड़ा कानून पास हो गया है, जिसके उन्हें छुट्टी के लिए अपने कफील की जरूरत नहीं होगी. अब कामगार अपनी अपनी मर्ज़ी से भी जा सकते हैं.
ऐसी मिलेगी छुट्टी
आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यह कैस हो सकता है तो आपको यह बता दें कि यदि आप कतर में कॉन्ट्रैक्ट की अवधि पूरी कर लेते हैं पर फिर भी आपकी कंपनी या कफील आपकी छुट्टी नहीं लगाता है तो इस स्थिति में पुलिस के पास आपको अपनी NOC जमा करनी पड़ेगी, जिससे पुलिस को यह पता चल जाएगा कि आपका रिकॉर्ड साफ है और आप पर कोई केस या मुकदमा दर्ज नहीं है. इसके बाद आप अपनी मर्जी से छुट्टी पर जा सकते हैं. हालांकि आपको यह ध्यान रखना होगा कि हर हाल में आपकी कफील या कंपनी के साथ एग्रीमेंट पूरी होनी चाहिए. चाहे वो एग्रीमेंट एक साल का हो गया पांच साल का.
हमेशा ध्यान रखें यह जरुरी बात
इस संबंध में एक बहुत जरुरी चीज यह भी है कि यदि आपको अत्यंत जरुरी हो तभी आप छुट्टी लें, वो इसलिए क्योंकि अगर आप बिना जरुरी के अपनी कंपनी या कफील के मर्जी के बिना जाते हैं तो वो आपका खुरूज भी लगा सकता है और बाद में फिर आपको रखने से मना भी कर सकता है. जिससे आपको आगे परेशानी का सामना करना भी पड़ सकता है.
यह कामगार नहीं उठा सकते हैं फायदा
आपको यह बता दें कि इस कानून का फायदा कंपनी में बड़े पदों पर काम करने वाले नहीं उठा सकते हैं. न ही कफालत में काम करते हुए ऐसा किया जा सकता है. इतना ही नहीं NOC जमा करके वो लोग भी छुट्टी नहीं ले सकते हैं जिनका मेडिकल नहीं हुआ है, इकामा नहीं बना या जिनका इकामा खत्म हो चूका है.