दुबई: संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद के तरफ से एक बड़ा फरमान जारी किया गया है. जो साइबर अपराध कानून के अपग्रेड से जुड़ा हुआ है. इसके लिए एक संघीय फरमान जारी किया गया है. इस सबंध में संयुक्त अरब अमीरात प्रेस एजेंसी ने बताया है कि नए कानून में अब 10 से 25 साल की कारावास और 544,588 डॉलर से लेकर 1 मिलियन डॉलर तक जुर्माना शामिल होगा, जो किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी समूह या संघ निर्माण के उद्देश्य से ऑनलाइन समूह या पृष्ठ चलाता है या वो संगठन जो आतंकवाद को बढ़ावा देने में शामिल हो.
अद्यतन नियम में किसी भी व्यक्ति के लिए 500,000 से लेकर 1 लाख AED(अमीराती पैसा) का जुर्माना भी शामिल होगा जो नफरत फैलाने के उद्देश्य से ऑनलाइन वेबसाइटों को शुरू करता है. अगर किसी को पहली बार पकड़ा जाता है, तो अदालत उन्हें इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण के तहत रखेगी. अस्थायी कारावास और 1 मिलियन AED का जुर्माना किसी भी व्यक्ति को जारी किया जाएगा जो ऑनलाइन वेबसाइट चलाता है या सूचना का उपयोग करता है और इसे राज्य के सार्वजनिक आदेश या न्यायिक अदालत प्रणाली के सदस्यों को प्रभावित करने के लिए इंटरनेट पर फैलता है.
आखिरकार, कानून बताता है कि अदालत को ऐसे विदेशी व्यक्ति को निर्वासित करने की इजाजत है जो संयुक्त अरब अमीरात दंड संहिता में प्रतिबंधित इन कार्यों में शामिल पाया जाता है. इस मामले और भी अपडेट्स के लिए बने रहे. UAE और सऊदी समेत खाड़ी देश की हर छोटी बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील है.