कुवैत में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने मंत्रिस्तरीय निर्णय संख्या 216/2014 से संबंधित एक नया परिपत्र जारी किया है.
यह कानून मछली बाजार में मछली की नीलामी की गतिविधि को नियंत्रित करता है.
इस कानून के तहत अब प्रवासी कामगारों को बड़ा झटका दिया गया है.
मंत्रालय के प्रवासियों मछली की नीलामी में भाग लेने पर रोक लगा दिया है.
गैर-कुवैती या बिना लाइसेंस वाले लोग (प्रवासी) नीलामी के अंत तक नीलामी क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते हैं.
सर्कुलर के अनुसार मंत्रालय के नियमों-विनियमों और मछली की गुणवत्ता की कीमत के संदर्भ में उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों को रोकने के लिए नियंत्रण और प्रावधानों की स्थापना पर जोर दिया गया है.
परिपत्र ने जोर दिया कि नीलामी स्पष्ट रूप से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के एक निरीक्षक की उपस्थिति में होनी चाहिए. साथ ही उसके द्वारा जारी किए गए सभी निर्देशों और उसके द्वारा मछली बाजार प्रबंधन के साथ समन्वय में निर्दिष्ट समय का पालन करना चाहिए.
सभी लाइसेंस प्राप्त लोगों पर जोर देते हुए कहा गया है कि चाहे वे कार्यालयों या दलालों या उनके सहायकों के मालिक हों, पहचान पत्र अवश्य ले जाएं.
जिनके पास पहचान पत्र नहीं है, उन्हें निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के बाद मंत्रालय से समान प्राप्त करना होगा.
परिपत्र में कहा गया है कि सभी मछुआरों को मछली की कीमत और गुणवत्ता के साथ प्लेकार्ड्स लगाने चाहिए और नीलामी चालान रखना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर मंत्रालय निरीक्षकों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए.
कीमतों को बढ़ाने के लिए मालिकों को अपनी मछली पर बोली लगाने की अनुमति नहीं है और गिनती पांच के बाद समाप्त होनी चाहिए.
मंत्रालय के अनुसार, परिपत्र में कोटा और कंपनियों के रेस्तरां के लिए 35% की छँटाई और संगठन निर्दिष्ट है.
The Ministry of Commerce and Industry has issued a new circular related to Ministerial Decision No. 216/2014 which governs the activity of fish auction at the fish market, reports Al-Qabas daily.
According to the circular the emphasis is on the compliance of the rules and regulations of the ministry and the establishment of controls and provisions to deter those who exploit the consumers in terms of price of quality of fish.
The circular stressed in its first item that the auction should take place explicitly in the presence of an inspector from the Ministry of Commerce and Industry and abide by all directives issued by him and at the times specified by him in coordination with the fish market management.
The other items stresses all licensed people must carry the identification cards irrespective whether they are owners of offices or brokers or their assistants.
Those who do not have the identity cards must get the same from the ministry after paying the prescribed fee.
The circular states all fish mongers must place placards with the price and quality of fish written on it and keep auction invoices and present to the ministry inspectors when required.
The owners are not allowed to bid on their own fish to increase prices and the auction should end after count five. Non-Kuwaitis or unlicensed people (expatriates) cannot enter the auction area until the end of auction.
According to the ministry, the circular specifies the sorting and organization of quotas – 35% for companies and restaurants; owners of stalls 35%, consumers 30%