अभी अभी सऊदी अरब में एक बड़ा ऐलान किया है एक ऐसा एलान जो कामगारों के हित के लिए कई दिनों से ही नहीं कई सालों से काफी अहम माना जा रहा था, इस ऐलान के बाद दुनियाभर के कामगारों में काफी खुशी व्यक्त हो होनी शुरू हो गई है, आइए आज की इस संध्या के अंक में हम बताते हैं इस नए एलान और लागू नए कानून के बारे में.
शोध यह ऐलान किया था कि जो भी काफी लिया कंपनी किसी भी कामगार जो कि सऊदी अरब से तालुकात नहीं रखता हो उसका अगर वह पासपोर्ट अपने पास बिना उनके मर्जी के रखता है तो उसके ऊपर 2000 रियाल का जुर्माना अब तय हो गया है, यह जुर्माना कामगार के शिकायत करने के तुरंत बाद पुलिस वेरिफिकेशन के बाद कंपनियों या काफी लोगों के ऊपर तुरंत लगा दिया जाएगा. इस पूरी खबर की जानकारी सऊदी गजट और सऊदी के अधिकारी न्यूज़ चैनल के द्वारा आज साझा किया गया.
हां यह भी जरूर है कि कंपनियां या कातील कामगारों के पासपोर्ट को रख सकती है अपने पास लेकिन उसके लिए अब कामगारों की लिखित इजाजत की जरूरत पड़ेगी एक लेटर ऐसा होना चाहिए जिसमें यह कामगार स्वयं कहता हूं कि हमें अपनी सुरक्षा से अपना पासपोर्ट अपने काफी लिया कंपनी को दे रहा हूं इसके बिना पासपोर्ट रखना अपराधिक माना जाएगा.
इतना ही नहीं लेबर मंत्रालय के हिसाब से अगर कोई भी कंपनी ya kafil अगर कॉन्ट्रैक्ट की कॉपियां आपको नहीं देती है जिसमें उस कंपनी या कपिल के तरफ से दर्ज किए गए सारे दस्तावेज और सरते होंगी तो ऐसी स्थिति में सऊदी मंत्रालय तुरंत 15000 रियाल का जुर्माना लगाएगा. लेकिन यह तब संभव होगा जब कामगार इसकी अधिकारिक शिकायत मंत्रालय या पुलिस में देगा तब.
वहीं कामगारों के हितों की सुरक्षा के लिए एक और नया कानून बनाया गया जिसके जरिए अगर कोई भी कंपनी या kafil अपने कामगारों को सैलरी देने में देर करता है या नहीं देता है तो उस स्थिति में कम से कम 3000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा.
साथ ही ही यह कानून कृत्य में भी लागू होता है जिस कृत्य में कॉन्ट्रैक्ट पेपर के अनुसार से आपसे ज्यादा कार्य दिया जाता है और आपको ओवरटाइम के लिए पैसे नहीं दिए जाते हैं इस स्थिति में भी आपको एक शिकायत करनी होगी जिसके बाद सऊदी मंत्रालय तुरंत वैसी कंपनियों या काफीlo के ऊपर 15000 रियाल का जुर्माना लगाएगा.