संयुक्त अरब अमीरात में 21 अक्टूबर से नया वीजा नियम लागु होने जा रहा है. इस साल की शुरुआत में घोषित संयुक्त अरब अमीरात वीजा प्रणाली में व्यापक सुधार को देखते हुए इस नये वीजा नियम को लागु किया जाएगा.
बुधवार को घोषित संघ और संघीय प्राधिकरण के तहत संयुक्त अरब अमीरात की कैबिनेट में वीजा नियम को लागू किये जाने के फैसले पर मुहर लगा दी गई है. UAE सरकार के इस फैसले से विधवा या तलाकशुदा महिलाओं और बच्चों को काफी लाभ होगा.
वीजा नियम के तहत निम्नलिखित कैबिनेट निर्णय लागू किए जाएंगे:
1. एक वर्ष के लिए विधवा या तलाकशुदा महिलाओं और उनके बच्चों के निवास वीजा का विस्तार करना।
2. विश्वविद्यालय के वर्षों या माध्यमिक विद्यालय से परे अपने माता-पिता द्वारा प्रायोजित छात्रों के लिए निवास अवधि बढ़ाएं
3. संयुक्त अरब अमीरात छोड़ने के बिना यात्रा या पर्यटन के लिए प्रवेश प्रवेश पर समाप्ति तिथि के बाद आगंतुकों को एक नया विज़िट वीजा प्रदान करना.