रियाद – सऊदी अरब में नियोक्ता और उनके कर्मचारी के बीच संविदात्मक संबंधों को नियंत्रित करने वाला कानून जल्द ही संशोधित किया जा सकता है. खाड़ी ख़बर के मुहिम के अंतर्गत ये ख़बर हमारे भारतीय नागरिकों तक सबसे पहले ताकि आप सारे चीज़ों से रहे रूबरू.
गल्फ डिजिटल न्यूज़ ऑनलाइन के मुताबिक, मसौदे कानून के तहत, अत्यधिक कुशल प्रवासी श्रमिकों को नियत समय के दौरान नियोक्ताओं यानी अपनी कंपनी के मालिक की जगह पर काम कर सकते है.
यह नया संशोधित कानून सिर्फ उन प्रवासी लोगों के लिए लागू होगा जिनके पिछले नियोक्ता के साथ अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) खत्म हो गए हैं.
श्रम नीतियों के लिए सऊदी के श्रम और सामाजिक विकास मंत्रालय के सचिव डॉ अहमद अल-क़त्तन ने कहा कि, “नए संशोधित कानून का उद्देश्य उच्च कुशल प्रवासी कर्मचारियों के लिए अच्छा काम का माहौल देना है.”
अल-इकतिसादियाह के एक बयान में, डॉ अल-क़त्तन ने कहा कि मसौदा कानून अभी भी अंतिम अनुमोदन यानी बिल पास करने के लिए अभी बिल का अध्ययन किया जा रहा है.
उन्होंने प्रवासी कर्मचारियों की “आंदोलन की आजादी” को एक सकारात्मक कारक के रूप में वर्णित किया जो सऊदी 2030 विजन के अनुरूप श्रम बाजार को कुशल विदेशी श्रमिकों को और भी ज्यादा आकर्षक बना देगा, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाएगा और व्यापार-अनुकूल माहौल को बढ़ावा देगा. इससे कंपनी के मालिक और कर्मचारी दोनों का फायदा होगा.