एक बड़ा सवाल सऊदी अरब जाने वाले कई प्रवासी कामगारों के मन में आता होगा कि यहां इकामा खत्म होने के बाद कितने दिनों तक रहा जा सकता है? आईये जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर: आपको पहले यह बता दें कि इकामा को हिंदी में प्रवासी निवास परमिट भी कहते हैं. इस संबंध में पासपोर्ट महानिदेशालय (Jawazat) ने एक जानकारी साझा की है.
जिसमें यह कहा गया है कि प्रवासी कामगार अपने इकामा खत्म होने से पहले उसका नवीकरण करवा लें. अन्यथा उन्हें जुर्माना देना होगा. जो एक हज़ार सऊदी रियाल से अधिक भी हो सकता है. कामगारों को दो बार तक इकामा के नवीकरण का मौका मिलेगा और उनसे जुर्माना वसूल कर छोड़ दिया जायेगा.
दूसरी बार उनसे 2 हजार जुर्माना वसूल किया जायेगा. लेकिन अगर प्रवासी कामगार यह गलती तीसरी बार करते हैं तो उन्हें सऊदी अरब से वापस भेज दिया जयेगा. कामगारों का इकामा नवीकरण के लिए दो महीने तक की मोहलत मिलेगी. इससे ज्यादा समय बीत जाने के बाद कामगारों और कार्रवाई की जा सकती है.
बता दें कि अब सऊदी अरब में श्रम नियमों के उल्लंघन मामले में भारतीय श्रमिकों को वतन वापसी के लिए अपना इकामा नंबर वहां भारतीय दूतावास में फोन के माध्यम से या उपस्थित होकर देना होगा. इसके बाद श्रमिकों को पास मिल जाएगा. सऊदी में दूतावास व कई स्वयं सेवी संस्थाएं पूरा सहयोग कर रही है.