सऊदी अरब प्रवासी कामगारों की संख्या घटाने एवं अपने नागरिकों के लिए देश में ही अधिक वेतन वाली अतिरिक्त नौकरियां सृजित करने के उद्देश्य से निताकत प्रणाली को विस्तार देने पर विचार कर रहा है. सऊदी अरब ने पिछले वर्ष अपने नागरिकों के लिए नौकरियां सृजित करने के उद्देश्य से नया श्रमिक कानून ‘निताकत’ लागू किया.
समाचार पत्र ‘अरब न्यूज’ में सोमवार को प्रकाशित रपट के अनुसार, प्रस्तावित कानून के अंतर्गत यहां रह रहे प्रवासी अधिकतम आठ वर्ष ठहर सकते हैं, तथा उन्हें इस दौरान अपना परिवार लाने के लिए भी हतोत्साहित किया जाएगा.
प्रस्तावित कानून के तहत यहां पत्नी एवं दो बच्चों के साथ रह रहे प्रवासियों के परिवार को दो प्रवासी कामगार के तौर पर गिना जाएगा. इसके अलावा 6,000 सऊदी रियाल या इससे अधिक मासिक तनख्वाह पाने वाले प्रवासी कामगार को नए कानून के तहत 1.5 व्यक्ति माना जाएगा.
सऊदी अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त डीग्रीधारक विशेषज्ञ प्रवासी कामगारों को हालांकि वेतन से संबंधित नियम में छूट प्राप्त होगी.
सऊदी अरब के कई नागरिकों एवं प्रवासियों ने इस प्रस्तावित कानून का विरोध किया है. उनका कहना है कि इससे सऊदी अरब में विशेषज्ञ कामगार आने से हिचकेंगे तथा कारोबार पर बुरा प्रभाव पड़ेगा.
एक गैर सरकारी संगठन ‘अब्दुल लतीफ जमील कम्युनिटी इनिशिएटिव्स’ के प्रबंध निदेशक इब्राहिम बादाऊद ने कहा, “मंत्रालय ने प्रस्तावित कानून पर चर्चा के लिए इसे अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है. प्रवासियों को अपना परिवार लाने के लिए हतोत्साहित किया जाना ठीक नहीं है.”
समाचार पत्र के अनुसार, हालांकि ऐसे प्रवासियों पर यह कानून लागू नहीं होगा जिन्हें सऊदी से निर्वासित नहीं किया जा सकता, जैसे फिलिस्तीनी नागरिक.