रियाद – श्रम और सामाजिक विकास मंत्रालय ने घोषणा की कि शुक्रवार (15 जून) से दोपहर के काम प्रतिबंध लागू हो गया है. मंत्रालय के प्रवक्ता खलील अब्द खेल ने कहा कि किसी भी कर्मचारी को भी दोपहर के 12 बजे से 3 बजे की भरी धूप में सऊदी सरकार के फैसले के तहत काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.
सऊदी प्रेस एजेंसी ने प्रवक्ता का हवाला देते हुए कहा कि 15 सितंबर को समाप्त होने वाली तीन महीने की अवधि के दौरान सभी नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि अवधि के दौरान तीन घंटे तक उनके कर्मचारी तेज़ धूप में काम नहीं करेंगे. आपको बता दें की यह नियम 15 जून यानी ईद वाले दिल से लागू हो गया और 15 सितम्बर तक जारी रहेगा.
अबाल खेल ने कहा कि मंत्रालय निजी क्षेत्र में श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की रक्षा करने और किसी भी स्वास्थ्य खतरे के संपर्क में दूर एक सुरक्षित कामकाजी माहौल प्रदान करने के इच्छुक है. उन्होंने कहा कि उन क्षेत्रों में कम तापमान के संदर्भ में सऊदी के कुछ क्षेत्रों में बाहरी कार्य प्रतिबंध के लिए छूट होगी.
उन्होंने कहा कि मंत्रालय तेज़ धूप में काम पर प्रतिबंध लगाने के लिए निर्णय लेने के संबंध में उन क्षेत्रों के गवर्नरों के साथ समन्वय कर रहा है . अबाल खेल ने नागरिक सेवा के कस्टमर केयर नंबर 19911 भी मुहैया किया है या ग्राहक सेवा ट्विटर खाते (एमएलएसडीकैयर) के माध्यम से मंत्रालय को शिकायतों या उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकते है.