हवाई टिकट कैंसिलेशन को लेकर फिर एक नया नियम बनाया गया है, जो अक्टूबर महीने की पहली तारीख से लागू हो जाएगा. जिसके तहत लोगों को हवाई टिकट कैंसिल कराने पर पहले जितने पैसे वापस नहीं मिलेंगे. यानि अब से रिफंड की राशि थोड़ी कम होगी.
एक अक्टूबर से लागु होने जा नए नियम अनुसार अब हवाई टिकट कैंसिल कराने पर टिकट बुक कराते समय दिया हुआ गुड्स एंड सर्विस टैक्स का पैसा वापस नहीं होगा, बशर्ते टिकट 31 मार्च 2018 से पहले बुक कराया गया हो. निजी एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज ने इस नियम के बारे में अपने यात्रियों को पहले ही जानकारी दे दी है, इसके अलावा विस्तार एयरलाइन ने भी यही फैसला किया है.
हालांकि एयरएशिया और गो एयर ने कहा है कि वह GST रिफंड का खर्च खुद उठाएंगी और यात्रियों को भुगतान करेंगी. सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया ने कहा है कि सिर्फ उन्हीं यात्रियों का GST रिफंड होगा जिन्होंने 31 अगस्त से पहले टिकट कैंसिल करने के लिए आवेदन किया है. इकोनॉमी क्लास के टिकट पर 5 प्रतिशत और बिजनेस क्लास के टिकट पर 12 प्रतिशत GST चुकाना पड़ता है. इस मामले में और भी अपडेटड जानकारी के लिए बने रहें.