दुबई: UAE में रह रहे एक प्रवासी ने अपने साथी के कान को काट लिया. जिसके कारण उसे जेल की सजा सुनाई गई. दुबई कोर्ट सुनवाई के बाद प्रवासी पाकिस्तानी नागरिक को अपन सहयोगी को गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाने के लिए दोषी करार देते हुए तीन महीने जेल की सजा सुनाई. 28 वर्षीय पाकिस्तानी व्यक्ति वीजा विजिट वीजा पर दुबई आया था. उसपर नाइफ क्षेत्र में 4 जून को पीड़ित के बाएं कान काटने का आरोप है.
एक 22 वर्षीय पीड़ित कामगार ने कहा कि वह और प्रतिवादी के बीच मौखिक विवाद था जो अचानक शारीरिक लड़ाई में तब्दील हो गया. पीड़ित ने अपने साथी से एक ग्राहक के लिए विज्ञापन बोर्ड स्थापित करने का एक समझौता किया था. इसके लिए उसने उसे Dh500 का भुगतान किया और नौकरी पूरी होने के बाद बाकी राशि देने के वादा किया.
सार्वजनिक अभियोजन जांच के दौरान, पीड़ित ने बताया कि उसने ग्राहक की दुकान के सामने बोर्ड स्थापित किया और फिर घर वापस चला गया. उसने बताया, “प्रतिवादी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया जब मैंने उसे बताया कि ग्राहक ने मुझे कोई नकद नहीं दिया है. उसने सोचा कि मैं झूठ बोल रहा और बदले में मुझे अपमानित किया. इससे मुझे गुस्सा आया और मैंने खुद को सिर पर जूते के साथ मार दिया.”
आपराधिक साक्ष्य और अपराध विज्ञान के सामान्य निदेशालय की एक फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चला है कि पीड़ित के कटे हुए कान का हिस्सा खो गया है, जिसे स्थायी क्षति के रूप में देखा जाता है. उन्हें अपने इलाज को जारी रखना है और अपने डॉक्टरों के साथ उनकी सलाह को फॉलो-अप करना है.