अगर आप या आपके जानना वाला कोई भी शख्स विदेश में काम करता है, तो आपके लिए एक जरूरी खबर है. सरकार ने 18 देशों में वर्क वीजा पर काम कर रहे लोगों के लिए नियम में एक बड़ा बदलाव किया है.
 
अब इन 18 देशों में काम कर रहे भारतीयों को यात्रा करने से पहले इमिग्रेशन वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा. ये नया नियम 1 जनवरी, 2019 से लागू होगा. इसके बाद अगर आप रजिस्टर नहीं करते हैं, तो यात्रा नहीं कर पाएंगे.
 

 
केंद्र सरकार का ये नया नियम UAE, अफगानिस्तान और थाइलैंड समेत 18 देशों में वर्क वीजा पर रह रहे भारतीयों पर लागू होगा. 18 देशों में काम कर रहे भारतीयों को यात्रा करने से पहले इमिग्रेट वेबसाइट पर करना होगा रजिस्टर. नए नियम अगले साल 1 जनवरी से लागू.
 
ये हैं नए नियम

  • रजिस्ट्रेशन के लिए www.emigrate.gov.in पर जाएं, ये यात्रा के 21 दिन पहले से लेकर 24 घंटे पहले तक किया जा सकता है
  • आपको अपनी निजी जानकारी, यात्रा की तारीख और वीजा के डीटेल्स, अपनी जॉब की जानकारी समेत कुछ जरूरी जानकारियां भरनी होंगी.
  • रजिस्ट्रेशन के बाद आपको SMS या इ-मेल के जरिए जानकारी मिलेगी
  • अगर आपका वीजा किसी कारण से बदलता है, तो आपको रजिस्ट्रेशन दोबारा करना पड़ेगा

 

 
यात्रा से पहले इमिग्रेट वेबसाइट पर ये फॉर्म भरना होगा
ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार करना पड़ेगा, जब तक आप एक ही कंपनी में एक ही तरह के वीजा के साथ काम कर रहे हैं. अगर आपकी कंपनी या वीजा बदलता है, तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. ये नियम वर्क वीजा पर काम कर रहे लोगों के परिवार पर लागू नहीं होगा.
 
अगर किसी भी सूरत में आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, तो आपको यात्रा करने से रोक दिया जाएगा.
इन देशों में काम करने वाले भारतीयों को करना होगा रजिस्ट्रेशन

  • अफगानिस्तान
  • बहराइन
  • इंडोनेशिया
  • इराक
  • जॉर्डन
  • कुवैत
  • लेबनान
  • लीबिया
  • मलेशिया
  • ओमान
  • कतर
  • सऊदी अरब
  • सूडान
  • साउथ सूडान
  • सीरिया
  • थाइलैंड
  • UAE
  • यमन

हालांकि गुरुवार को सुबह से ही इमिग्रेट वेबसाइट डाउन चल रही है. आपको इस मामले की आगे की ज़्यादा जानकारी के लिए आप

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