अबु धाबी में एक बड़ी घोषणा की गयी है. जिसके तहत कहा गया है कि अवैध निवासियों को निकास परमिट मिलने के 10 दिनों के भीतर देश छोड़ना होगा. यह घोषणा पहचान और नागरिकता के लिए संघीय प्राधिकरण (एफएआईसी) ने की है. जो लोग एग्जिट परमिट प्राप्त करना चाहते हैं वो एमनेस्टी सेंटर में Dh220 का भुगतान करके यह अधिकार पा सकते हैं.
जो लोग अपनी स्थिति बदलना चाहते हैं, या अपने निवास स्थानांतरित करना चाहते हैं या नए निवास प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें एक नए प्रायोजक(sponsor) और स्वास्थ्य फिटनेस का प्रमाणपत्र प्रदान करना होगा. निदेशालय और विदेश मामलों के महानिदेशालय (जीडीआरएफए) में संबंधित अधिकारी इस नियम का उल्लंघन करने वालों से dh 500 का शुल्क लेंगे, जिससे संयुक्त अरब अमीरात से बाहर निकले बिना वीज़ा की स्थिति में संशोधन करें किया जायेगा.
एफएआईसी ने 1 अगस्त को तीन महीने के एमनेस्टी प्रोग्राम को अपनी स्थिति को संशोधित करके और अपने आप को सुरक्षित करके लॉन्च किया है, देश के अंदर रहने वाले प्रवासियों को अपनी स्थिति बदलने के लिए इजाजत दी गई है, वो अपने रेसिडेंस स्टेटस को जुर्माने के भुगतान के बिना या तो छोड़ सकते हैं या उसे संशोधित करवा सकते हैं. निवास के नियम का उल्लंघन करने वाले, जो देश छोड़ने के लिए अपनी स्थिति बदलना चाहते हैं, उन्हें इस योजना का लाभ उठाने के लिए पासपोर्ट समेत कई दस्तावेज लाने होंगे.