संयुक्त अरब अमीरात में शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतौम, संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और दुबई के शासक की मौजूदगी में वीजा नियमों को लेकर कई अहम् फैसले लिए गए हैं. तमाम फैसले UAE आने वाले विजिटर, यहां के निवासी और लोगों के परिवार के सदस्यों से संबंधित है.UAE कैबिनेट ने मौजूदा निवासी प्रणाली के अध्ययन के बाद एक नई विधायी(legislative) पैकेज को मंजूरी दी है. जिसके तहत उन लोगों के वीजा में दो वर्ष का विस्तार दिया जायेगा जो अपने माता पिता पर निर्भर है और किसी विश्वविद्यालय में अध्यन्न कर रहे हैं. इंक वीजा का एक्सटेशन विश्वविद्यालय अध्ययन को पूरा करने के बाद से लागु होगा.
पारगमन वीज़ा(ट्रांजिट वीजा)
1. पहले 48 घंटों के लिए सभी प्रवेश शुल्क से ट्रांजिट यात्रियों को छूट देने के लिए एक नए निर्णय को मंजूरी दे दी गई है.
2. ट्रांजिट वीज़ा केवल Dh50 के शुल्क के लिए 96 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है.
3. ट्रांजिट वीजा प्राप्त करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के हवाईअड्डे के पासपोर्ट-कंट्रोल हॉल में कई एक्सप्रेस काउंटर द्वारा सुविधा प्रदान की जाएगी.
नौकरी तलाशने वालों के लिए वीजा
– इसी संदर्भ में मंत्रिमंडल ने उन लोगों को जो नौकरी की तलाश में यहाँ आये थे और तय अवधि से ज्यादा दिनों तक रह गए हैं, उन्हें बिना “बिना प्रवेश” पासपोर्ट टिकट के स्वेच्छा से देश छोड़ने का मौका दिया है.
– नौकरी तलाशने वालों के लिए एक नया 6 महीने का वीजा पेश किया जाएगा जो तय अवधि से ज्यादा दिनों तक रह गए हैं लेकिन फिर इस देश में काम करना चाहते हैं.
-संयुक्त अरब अमीरात एक अस्थायी वीजा देगा जो यहां अवसरों को देखते हुए, पेशेवरों और टैलेंटेड लोगों के लिए होगा.
– संयुक्त अरब अमीरात में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए, उन्हें दो साल तक “कोई प्रविष्टि” टिकट के साथ स्वेच्छा से छोड़ने का मौका मिलेगा, उन्हें एक वैध रिटर्न टिकट प्रदान किया जाएगा.
– वीजा को समायोजित करने या उसे नवीनीकृत करने के इच्छुक व्यक्तियों पर वित्तीय बोझ को कम करने के उद्देश्य से भी एक फैसला लिया गया है जिसके तहत किसी को देश छोड़ने या फिर से देश में प्रवेश का कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा.