डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रशासन को उस नियम को खत्म करने को कहा है जिसमें एच-1बी वीजा होल्डर्स की पत्नियों को अमेरिका में नौकरी करने की अनुमति मिलती है। आपके लिए जानना जरूरी है कि विदेश जाने के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाले एच1बी वीजा के अलावा भी कई तरह के वीजा होते हैं। हम अपनी खबर में आपको इनके बारे में ही बता रहे हैं। जानिए कितने तरह के होते हैं वीजा..
वीजा सामान्यतया: दो तरह के होते हैं
- अस्थायी वीजा
- स्थायी निवास वीजा (ग्रीन कार्ड)
अस्थायी वीजा कितने प्रकार का होता है…….
B-1/B-2 पर्यटक या आगंतुक वीजा: इसके लिए वो सभी लोग आवेदन कर सकतेहैं जो अमेरिका में घूमने या किसी बिजनेस डील के लिए आ रहे हैं। B-1 बिजनेस विजिटर वीजा थोड़े समय के लिए जारी किया जाता है। वहीं कुछ देशों के नागरिकों को यह छूट है कि वो 90 दिनों तक अमेरिका में बिना किसी वीजा के घूम सकते हैं।
E-1/E-2 संधि और निवेशक वीजा: निवेशक, व्यापारी और उनके कर्मचारी अमेरिकामें अपने बिजनेस के सिलसिले में इस तरह का वीजा प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इस वीजा के साथ एक शर्त जुड़ी हुई है कि आपके देश की अमेरिका के साथ ट्रीटी होनी चाहिए, वर्ना आपका इस प्रकार का वीजा नहीं बनेगा।
F-1/M-1 स्टूडेंट वीजा: अगर आप किसी अमेरिका कॉलेज में पढ़ने आ रहे हैं तो आप इस तरह के वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं कभी-कभी पढ़ाई से संबंधित किसी ट्रेनिंग के लिए भी विदेश आना-जाना होता है ऐसी स्थिति में भी आप इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
H-1B वीजा(व्यवसायिक वीजा): बैचलर डिग्री रखने वाले प्रोफेशनल कर्मचारी गैर अप्रवासी इस वीजा का आवेदन करने योग्य होते हैं। बशर्तें उनका नियोक्ता यह बताए कि उन्हें फलां पद के लिए इतनी सैलरी दी जाएगी।
J-1 Q-1 वीजा (एक्सचेंज विजिटर वीजा): इसके लिए वो लोग आवेदन कर सकतेहैं जो अनुमोदित एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अमेरिका आते हैं। इस श्रेणी में आमतौर पर शार्ट टर्म स्कॉलर, बिजनेस ट्रेनी, टीचर, प्रोफेसर, रिसर्च स्कॉलर,स्पेशलिस्ट, इंटरनेशनल विजिटर, गवर्नमेंट विजिटर और कंपनी काउंसलर आते हैं।
K-1 फिनांस (ई) वीजा: अगर आप यूएस के किसी नागरिक के फिनांस हैं तो आप नान इमीग्रेंट वीजा पाने योग्य हैं, लेकिन आपकी शादी अगले 90 दिनों के भीतर होना तय हो चुका होना चाहिए।
L-1 इंट्राकंपनी ट्रांसफर वीजा: यह आमतौर पर कार्यकारी, प्रबंधक, विशेषज्ञ लोग जिनके काम के स्थान को बदला जा रहा है (अमेरिका भेजा जा रहा है) इस वीजाको प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
O-1 असाधारण क्षमता कार्यकर्ता वीजा: वीजा की इस श्रेणी को उन विदेशी नागरिकों के लिए आरक्षित रखा गया है जिनके पास किसी खास क्षेत्र में दक्षता होती है। इसमें इंटरटेनर, एथलीट, वैज्ञानिक और बिजनेस पर्सन प्रमुखता से शामिलहोते हैं।
P-1 आर्टिस्ट एवं एथलीट वीजा: इस तरह के वीजा की श्रेणी में भी एथलीट, आर्टिस्ट और इंटरटेनर आदि आते हैं।
R-1 रिलीजियस वर्कर वीजा: नियम व शर्तों के मुताबिक रिलीजियस वर्कर R-1वीजा पाने के हकदार होते हैं।
टीसी एंड टीएन नाफ्टा और यूएस-कनाडा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वीजा: यह वीजा की एक विशेष तरह की श्रेणी है जिसमें नार्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत मैक्सिको और कनाडा के लोगों को शामिल किया गया है।
स्थायी निवास वीजा (ग्रीन कार्ड)
परिवार प्रायोजित आव्रजन वीजा (Family Sponsored Immigration Visas): अमेरिकी नागरिक जीवन साथी, माता-पिता, बच्चों और भाई बहन के लिए याचिकादायर कर सकते। वो स्थायी निवासी पत्नियों और बच्चों के लिए याचिका दायर कर सकते हैं।
नियोक्ता प्रायोजित आप्रवासी वीजा (Employer-Sponsored Immigrant Visas):
EB-1 असाधारण क्षमता रखने वाले विदेशी नागरिक, बेहतर प्रोफेसर एवं शोधकर्ता,बहुराष्ट्रीय प्राधिकारी और प्रबंधक: इसके लिए सभी स्थायी निवास आवेदन कर सकते हैं। उन्हें इसके लिए लेबर सर्टिफिकेशन प्रॉसेस से गुजरने की भी जरूरत नहीं होती है।
EB-2 बेहतरीन डिग्री वाले श्रमिक और वो लोग जिनके पास विज्ञान, कला और बिजनेस के क्षेत्र में विशेष योग्यता हासिल है: इस श्रेणी के अंतर्गत वीजा काआवेदन करने वाले लोगों के पास जॉब ऑफर होना चाहिए और नियोक्ता को श्रम प्रमाणीकरण प्रक्रिया को पूरा करना होगा। आपको श्रम प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को पूरा करना होगा ताकि वीजा धारक यह प्रदर्शित कर पाए कि वो अमेरिकी श्रमिक के अलावा कहीं दूसरी जगह नौकरी तो नहीं ले रहा है।
EB-3 कुशल श्रमिक और पेशेवर: इस श्रेणी के तहत आने वाले पेशेवरों के पास आमतौर पर नौकरी का एक ऑफर होता है और नियोक्ता समान्यतया श्रम प्रमाणीकरण प्रक्रिया को पूरा करता है।
EB-4 रिलीजियस वर्कर के लिए स्पेशल इमीग्रेंट वीजा: धार्मिक कार्यों एवं क्षेत्रों से जुड़े मंत्री लोग इस तरह का वीजा पाने के हकदार होते हैं।
EB-5 इन्वेस्टर/ रोजगार सृजन वीजा: ये वीजा ऐसे विदेशी निवेशकों के लिए जारी किए जाते हैं जो नए उद्यम शुरु कर कम से कम 10 लोगों के लिए रोजगार कासृजन का वादा करते हैं। 1990 के आव्रजन अधिनियम के तहत अमेरिकी निम्न सदन कांग्रेस ने हर साल 10,000 ऐसे वीजा जारी करने का फैसला किया, जो ऐसे विदेशी निवेशकों के लिए होगा जो नए उद्यम शुरु करेंगे और कम से कम 10 लोगों के लिए रोजगार का सृजन करेंगे।