अब सरकारी कार्यालय और स्वास्थ्य संस्थानों में तंबाकू खाना अपराध की श्रेणी में होगा। कार्यालयों के साथ स्वास्थ्य संस्थानों को भी पूरी तरह से तंबाकू मुक्त बनाया जाएगा। इसके लिए तंबाकू फ्री की होर्डिंग और बोर्ड लगाए जाएंगे। यह निर्णय शुक्रवार को 8वीं राज्य तंबाकू नियंत्रण समन्यवय समिति की बैठक में लिया गया है।
स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई बैठक में तंबाकू मुक्त को लेकर घंटों मंथन किया गया। इस दौरान बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारी और गैर सरकारी, स्वयंसेवी संस्थानों के प्रतिनिधि भी शामिल रहे।
स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा- ‘तंबाकू का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव स्कूली बच्चों और युवाओं पर पड़ रहा है। इससे समाज को बड़ा खतरा है। यह स्थिति ठीक नहीं है। इस पर काबू पाने के लिए सभी को एकजुट होकर प्रयास करना होगा।’ तम्बाकू सेवन के खतरे को बताते हुए उन्होंने कहा- ‘इससे दूरी बनाने के लिए लोगों को प्रेरित करना होगा। सभी सरकारी परिसर और स्वास्थ्य संस्थानों में जल्द तम्बाकू मुक्त परिसर का बोर्ड व होर्डिंग लगाने की व्यवस्था की जाए।’
नो तंबाकू जोन में नियम तोड़ने पर कार्रवाई
उन्होंने कहा- ‘तंबाकू मुक्त परिसर और कार्यालय में इसका सेवन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन करने वालों को दंडित करने का प्रावधान बोर्ड और होडिंग पर अंकित किया जाएगा। साथ ही परिसर और चिकित्सीय संस्थान में तंबाकू इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने पर त्वरित दंड का प्रावधान होगा। तम्बाकू सेवन मुख कैंसर का है, प्रमुख कारण सभी प्रकार के कैंसरों में तंबाकू के सेवन से जुड़े कैंसरों का हिस्सा 40 प्रतिशत है एवं 90 प्रतिशत मूंह का कैंसर तंबाकू के प्रयोग से होते हैं। तंबाकू सेवन पर रोक लगाने एवं साथ ही तंबाकू से होने वाले विभिन्न प्रकार के कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक करने का काम किया जाए।’