Bihar News : Life imprisonment to former MP Prabhunath Singh; RJD leader was accused in double murder case

प्रभुनाथ सिंह की फाइल फोटो।
★फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मुंबई के आलीशान होटल ग्रैंड हयात में भाजपा-विरोधी I.N.D.I.A. की बैठक चल रही और इधर बिहार की महागठबंधन सरकार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के लिए दिल्ली से बुरी खबर आयी। देश की शीर्ष अदालत ने राजद नेता और पार्टी के पूर्व सांसद बाहुबली प्रभुनाथ सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वोट के लिए हत्या के किसी केस में शायद बिहार में ऐसी पहली सजा है। निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक प्रभुनाथ सिंह को राहत मिलती गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब उन्हें दोषी मानकर उम्रकैद की सजा सुनाई है। फिलहाल वह जेल में ही हैं। तत्कालीन एमएलए अशोक सिंह की हत्याकांड में जेल में सजा काट रहे हैं।

निचली अदालत के बाद पटना हाईकोर्ट ने भी दे दी थी राहत

आरोप यह था कि पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह ने अपने कहे अनुसार वोट नहीं देने पर छपरा के मसरख निवासी राजेंद्र राय (47) और दारोगा राय (18) की हत्या करवा दी। आरोप था कि इन लोगों ने प्रभुनाथ सिंह समर्थित प्रत्याशी को अपना मत नहीं दिया था। पहले यह मामला निचली अदालत पहुंचा था। 2008 में सबूतों अभाव में यहां से पूर्व सांसद को रिहाई मिल गई थी। इसके बाद यह मामला पटना हाईकोर्ट में पहुंचा। 2012 पटना हाईकोर्ट में मामला गया तो यहां पर निचली अदालत के फैसले को सही माना। इस फैसले के विरोध में राजेंद्र राय के भाई ने सुप्रीम कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई थी।

सुप्रीम कोर्ट प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत पाया

सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों (जस्टिस किशन कौल, जस्टिस एएस ओका, जस्टिस विक्रम नाम) की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। दोनों पक्ष की दलीलों को सुना। इस मामले प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत पाया। कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को डबल मर्डर केस में दोषी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बिहार के डीजीपी को प्रभुनाथ सिंह को पेश करने का आदेश दिया था। इसके बाद इस मामले में 28 अगस्त को प्रभुनाथ सिंह की ओर आवेदन दायर की गई थी। इसमें वर्चुअली उपस्थित होने की अनुमति मांगी थी। जस्टिस कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक सितंबर को सजा के सवाल पर सुनवाई के लिए फिजिकल उपस्थिति के बजाय, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअली उपस्थित होने की अनुमति दे दी गई थी।

एमएलए अशोक सिंह की हत्याकांड में सजा काट रहे पूर्व सांसद

बता दें कि पूर्व सांसद मसरख के तत्कालीन एमएलए अशोक सिंह की हत्याकांड में जेल में सजा काट रहे हैं। 2017 में कोर्ट ने इस मामले में प्रभुनाथ सिंह को इस केस में दोषी करार दिया था। पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह 2010 से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के साथ हैं। वह लालू प्रसाद के करीबी भी माने जाते हैं।

Summary:
★Former MP Prabhunath Singh has been sentenced to life imprisonment by the Supreme Court in a double murder case.
★The lower court and the Patna High Court had previously granted relief to Prabhunath Singh, but the Supreme Court has now found him guilty and sentenced him to imprisonment.
★Prabhunath Singh is currently serving a sentence in connection with the murder of former MLA Ashok Singh.
★The Supreme Court found sufficient evidence against Prabhunath Singh in the case and reversed the Patna High Court’s decision, declaring him guilty in the double murder case.

खबर हिंदी में भी समझिए

पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। उन्हें वोट के किसी केस में हत्या का आरोप लगा था। यह बिहार में ऐसी पहली सजा है। पहले तो उन्हें राहत मिली थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया है। वह जेल में ही हैं और उसकी सजा चल रही है। पटना हाईकोर्ट ने भी उन्हें राहत दी थी। उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत प्राप्त हुए थे। इस मामले में वे डबल मर्डर केस में दोषी करार दिये गए हैं। पूर्व सांसद मसरख के एमएलए अशोक सिंह की हत्याकांड में वह जेल में सजा काट रहे हैं। प्रभुनाथ सिंह लालू प्रसाद के करीबी भी माने जाते हैं।

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