देशभर में मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019, 1 सिंतबर 2019 से लागू है। इस अधिनियम के लागू होने के बाद देशभर में ट्रैफिक नियमों में बदलाव के साथ-साथ बहुत कराई भी की गई है। जिसके बाद से हेलमेट नहीं पहनने पर 1000 रुपये चालान काटने और तीन महीने लाइसेंस जब्त करने का प्रावधान है। इसके साथ-साथ और भी कई बदलाव किए गए हैं। नए अधिनियम के लागू होने के बाद से काफी कराई भी की गई है। इसलिए अब वाहन चलाते वक्त वाहन के सभी कागजात आपके पास होना काफी ज़रूरी है वरना आपका काफी लंबा चालान कट सकता है। लेकिन अगर आपसे गलती से गाड़ी के कागजात खो जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए आईये आपको बताते हैं।
इस तरह बनवा सकते हैं कागजात ऑनलाइन मोड में
गाड़ी के कागजात खो जाने पर आप RTO ऑफिस से अपनी डुप्लीकेट आरसी निकलवा सकते हैं। यह काम ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों से किया जा सकता है। जब आप ऑनलाइन तरीके से डुप्लीकेट आरसी हासिल करने के लिए जाएंगे तो आपको सबसे पहले संबंधित विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा और वहां डुप्लीकेट आरसी के लिए फॉर्म 26 भरना होगा। इसके लिए आपको कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है और आपको अपनी कुछ जानकारी भी देनी होती है।
ये कागजात हैं ज़रूरी
सबसे पहले जान लीजिए कि इसके लिए आपको कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे। फॉर्म 26 में आवेदन, पुलिस का प्रमाण पत्र और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जरूरी होते हैं। इसके अलावा कुछ राज्यों में वैध बीमा प्रमाण पत्र, पते का प्रमाण, वाणिज्यिक वाहनों में यातायात पुलिस और प्रवर्तन विंग परिवहन विभाग से चालान मंजूरी, वाणिज्यिक वाहनों में लेखा विभाग से कर भुगतान, पैन कार्ड या फॉर्म 60 और फॉर्म 61 की सत्यापित प्रति (जैसा लागू हो), चेसिस और इंजन पेंसिल प्रिंट, मालिक के हस्ताक्षर की पहचान सहित शपथपत्र भी जरूरी होता है। शपथपत्र में कहा गया होता है कि आरसी खो गई है और उसे जब्त नहीं किया गया है।
इस तरह बनवा सकते हैं कागजात ऑफलाइन मोड में
अगर आप ऑफलाइन तरीके से डुप्लीकेट आरसी निकलवाना चाहते हैं तो आपको संबंधित विभाग के ऑफिस जाना होगा, जहां से आपने गाड़ी रजिस्टर कराई है। वहां भी आपको फॉर्म26 ही भरना होगा। यहां भी ऊपर बताए गए दस्तावेजों की जरूरत होगी। तो अगर आपकी भी गाड़ी के कागजात खो गए हैं तो आज ही आप ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीकों को अपनाकर अपने डुप्लीकेट कागजात बनवा सकते हैं।