बिहार में कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन समूह ने बैठक के बाद रविवार को गृह विभाग की ओर से नई गाइडलाइन्स जारी की है । जानकारी के अनुसार 15 नवंबर को अनलॉक-7 की समाप्ती होगी , जिसके बाद 16 नवंबर से 22 नवंबर तक नई गाइडलाइन्स का बिहार सरकार द्वारा जारी की जाएगी।
यह हैं अनलॉक-8 के नए नियम
अनलॉक-8 में सभी स्कूल-कॉलेज, दुकानें, धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, पार्क, रेस्तरां, सिनेमा हाल आदि पहले की तरह ही खुलते रहेंगे। इसके अलावा विवाह समारोह में बारात, जुलूस और डीजे पर अभी भी रोक जारी रहेगी। बता दें कि अतिथियों की संख्या को लेकर अब तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। इसके साथ ही विवाह के 3 दिन पूर्व इसकी शुचना थाना प्रभारी को देनी होगी ।
यह है नई गाइडलाइंस
नई गाइडलाइंस के तहत सभी सिनेमाहाल को अभी 50 प्रतिशत दर्शकों की क्षमता के साथ खोला जाएगा। वहीं, सार्वजनिक परिवहन में 100 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया जाएगा लेकिन यात्रियों को खड़े होकर सफर करने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा सभी निजी व सरकारी कार्यालयों में कोविड टीका प्राप्त आगंतुकों को ही प्रवेश मिलेगा। वहीं बात करें खाने-पीने की चीजों की तो रेस्तरां और खाने की दुकानों में भी बैठने के लिए 50 प्रतिशत क्षमता ही मान्य होगी। वहीं, क्लब, जिम और स्विमिंग पूल में भी कुल क्षमता की 50 प्रतिशत ही उपस्थिति का निर्देश जारी किया गया है।
कुंड में स्नान के लिए भी आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी
सरकार द्वारा नए गाइडलाइन्स में डेल्टा वेरिएंट वाले राज्यों के यात्रियों की स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन व राज्य की सीमा पर एंटीजन किट से जांच जारी की जाएगी । इसके अलावा राजगीर में अवस्थित कुंड में स्नान के लिए भी आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी या रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा.