7 दिन में अधिकतम 48 घंटे ही करना होगा काम
नीतीश सरकार का कारखानों में काम करने वाले कामगार के पक्ष में एक और फैसला आया है। नए नियम के अनुसार अब कामगारों को 7 दिन में अधिकतम 48 घंटे ही करना होगा काम । राज्य सरकार ने बिहार के कारखानों में काम करने वाले कामगार के लिए ये फैसला लिया है कि अब एक सप्ताह में कामगार को अधिकतम 48 घंटे ही काम करने होंगे । सभी ठेकेदार अब नए नियमों के अनुसार एक दिन में कामगारों से अधिकतम 12 घंटे ही काम करवा सकते है वो भी एक दिन में कामगारों से 12 घंटे का काम तब ही कराया जा सकेगा जब वह अनिवार्य सेवा से जुड़ा रहेगा। कामगार से काम कराते समय पांच घंटे के बाद कामगारों को हर हाल में आधे घंटे का ब्रेक दिया जाएगा। किसी भी फैक्ट्री संचालकों को तय की गई अवधि से ज्यादा काम कराने की अनुमति किसी भी हाल में नही दी जाएगी।
काम के घंटे और वार्षिक अवकाश भी हुआ तय
वेतन के साथ ही काम के घंटे और वार्षिक अवकाश भी श्रम संसाधन विभाग ने तय किया है। विभाग के द्वारा तय की गई काम के घंटे में कामगार को एक सप्ताह में 48 घंटे के अनुसार एक दिन में आठ ही घंटे करने होंगे । अगर तय की गई अवधि से ज्यादा कामगार को ठेकेदारों द्वारा अधिक काम कराया गया तो कामगार को साधारण दर की जगह दोगुने दर से फैक्ट्री के ठेकेदारों को वेतन देना होगा। वेतन अवधि के अंत में ओवरटाइम का पैसा कामगारों के निर्धारित वेतन के साथ दिया जाएगा। फैक्ट्री के ठेकेदारों को कामगारों को अवकाश की सूची भी फैक्ट्री के नोटिस बोर्ड पर लगाये रखनी होगी ताकि कामगार को जानकारी हो कि उनकी सप्ताह की अवकाश कब होने वाली है ।
सुरक्षा अधिकारी भी होंगे नियुक्त
बता दें कि सरकार के द्वारा ये सूचना भी दी गई है कि जिस फैक्ट्री में 500 कामगार होंगे, वहां एक सुरक्षा अधिकारी ठेकेदारों द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अगर बिहार के किसी निबंधित कारखानों में इससे अधिक कामगार काम कर रहे होंगे तो वर्कर के मुताबिक सुरक्षा अधिकारी बहाल करना होगा । खतरनाक प्रक्रिया वाले कारखानों में 250 कामगारों पर ही एक सुरक्षा अधिकारी बहाल होगा। सुरक्षा समिती के अलावा कामगारों का प्रतिनिधि भी होगा जो उनकी समस्याओं को रिप्रेजेंट करेगा।
राज्य ने ये भी निर्देश दिए हैं कि फैक्ट्री में काम कर रहे वर्कर के लिए सारी सुविधाओं का प्रबंध करना होगा जैसे कि कपड़े बदलने का कक्ष, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, कैंटीन, शिशुगृह इत्यादि ।
ठेकेदारों के लिए आवश्यक सूचना :
* ठेकेदारों को लाइसेंस लेना होगा जो कि सिर्फ 5 सालो के लिए मान्य होगी।
* 49 कामगार से काम कराने पर लाइसेंस मद में कोई राशि नहीं लगेगी।
* 50 से 100 ठेका श्रमिकों से काम कराने पर 1 हजार राशि देनी होगी ।
* 101 से 300 ठेका श्रमिकों को 2 हजार
* 301 से 500 ठेका श्रमिकों को 3 हज़ार
* 501 से 1000 ठेका श्रमिकों में 5 हजार
* 1001 से 5000 ठेका श्रमिकों में 10 हजार
* 5001 से 10 हजार ठेका श्रमिकों में 20 हजार
* 10001 से 20 हजार ठेका श्रमिकों में 30
* 20 हजार ठेका श्रमिकों में 40 हज़ार की राशि ठेकेदारों को देनी होगी।