मोटर वाहन अधिनियम के तहत अब सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर अब चालान जमा करना हो गया है बेहद आसान। अब इसके लिए लोगों को कार्यालय जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे ही अपना चालान जमा कर सकते हैं क्योंकि अब बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने बिहार के सभी जिलों में ई-चालान की व्यवस्था कर दी है।
परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने दिए निर्देश
इस संबंध में परिवहन विभाग ने सभी जिलों के संबंधित पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश ज़ारी कर दिया गया है। बता दें कि इससे पहले भी ई-चालान ऑनलाइन करने हेतु परिवहन विभाग मंत्री शीला कुमारी ने निर्देश दिए थे। इस नई व्यवस्था पर प्रतिक्रिया देते हुए परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने कहा है कि ई-चालान ऑनलाइन किए जाने से बिहार के साथ दूसरे राज्यों के वाहन चालकों का बिहार में ई चालान कटने पर जुर्माने की राशि जमा करने में काफी सहूलियत होगी।
ऑनलाइन ई चालान की राशि जमा करने का प्रोसेस
वेबसाइट https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan पर जाएं।
चालान डिटेल्स में चालान नंबर/वाहन का नंबर/डीएल नंबर इन तीनों में से किसी एक विकल्प पर क्लिक करें और नंबर भरें।
कैप्चा भरने के बाद गेट डिटेल्स को क्लिक करें।
मोबाइल वेरिफिकेशन पेज पर मोबाइल नंबर डालें, ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी डालने के बाद सबमिट क्लिक करें।
स्क्रीन पर मिनीस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे का पेमेंट गेटवे खुलेगा, जिसमें ओग्रास सलेक्ट कर कंटीन्यू करें।
ई-पेमेंट और बैंक का चयन कर आगे बढ़ें।
नेटबैंकिंग/ कार्ड का चयन कर पेमेंट करें।