बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबित योजनाओं को लेकर पटना हाई कोर्ट ने राज्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, निर्माण, मरम्मत और चौड़ीकरण से संबंधित 32 याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई की। इनपर संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कारिडोर के निर्माण में आ रही तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए राज्य के मुख्य सचिव को एक सप्ताह का वक्त दिया है। बता दें कि यह सड़क पटना-आरा-बक्सर हाइवे चौड़ीकरण योजना का ही एक हिस्सा है।
इस कारण आ रही अड़चन
बता दें कि अगली सुनवाई 24 जनवरी को होगी। सुनवाई के दौरान एनएचएआइ की ओर से कोर्ट को बताया गया कि दानापुर रेलवे टर्मिनल के विस्तार करने की परियोजना के कारण इस कारिडोर के बनने में अड़चन आ रही है। रेलवे ने प्लैटफार्म के चौहद्दी के पांच मीटर दूर तक किसी प्रकार के निर्माण पर रोक लगा रखी है।
पटना से बिहटा हवाई अड्डा जाने के लिए यही रास्ता
जानकारी के अनुसार सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी (कोर्ट मित्र) वरीय अधिवक्ता पीके शाही ने बताया कि पटना से बिहटा हवाई अड्डा तक जाने के लिए यही एक एलिवेटेड सड़क है। अन्यथा उस एयरपोर्ट का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। आइआइटी व अन्य शैक्षणिक संस्थानों तक सुगम रास्ता देने वाली इस कारिडोर के जरिए ही पटना शहर का पूरे पश्चिम पटना से संपर्क हो पाता है।