एक नज़र पुर खबर
- आज से 15 अगस्त तक ड्रोन उड़ाने पर सख्त पाबंदी रहेगी
- नियम तोड़ना दिल्ली में धारा 144 का उल्लंघन माना जाएगा
भारत की राजधानी दिल्ली में 15 अगस्त को आतंकी हमले का खतरा है। जिसकी सुरक्षा के लिए पुलिस कमिश्नर ने गाइडलाइन जारी किए हैं। जिसके तहत दिल्ली में 31 जुलाई यानी आज से 15 अगस्त तक ड्रोन उड़ाने पर सख्त पाबंदी रहेगी।

दिल्ली पुलिल दवारा जारी गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि ड्रोन के साथ साथ पैरा ग्लाइडर, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट इन सब पर पाबंदी रहेगी। नियम तोड़ने पर दिल्ली में धारा 144 का उल्लंघन माना जाएगा। दिल्ली पुलिस के सभी जिला DCP और बाकी यूनिट को हिदायत दी गई है, और कहा गया है की 15 अगस्त तक उनके जिले में कोई भी एयर आर्टिकल या ड्रोन नहीं उड़ना चाहिए। पुलिस की सभी यूनिट को आतंकी खतरे को लेकर सतर्क रहने को कहा गया है।

