दिल्ली से सटे नोएडा-ग्रेटर नोएडा में अनलॉक-3 की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन यहां पर अन्य जिलों की तरह लोगों को ज्यादा छूट नहीं मिलेगी। दरअसल, कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने नोएडा-ग्रेटर नोएडा में आगामी 31 अगस्त तक धारा 144 लागू कर दी है। अगर किसी ने धारा 144 का उल्लंघन किया गया, तो संबंधित शख्स के खिलाफ कानून सम्मत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी का कहना है कि  कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले के मद्देनजर यह फैसला लिया है।
 
 

 
शारीरिक दूरी का नियम मानना ही होगा
जिला प्रशासन की ओर से सख्त आदेश है कि सार्वजनिक स्थलों पर निकले लोग हर हाल में शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करें। यह जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की भी है कि वह शारीरिक दूरी के नियमों की पालना करवाए।
 
बिना मास्क निकले लोगों पर होगी कार्रवाई
घर से निकले लोगों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अगर कोई बिना मास्क पहने निकला तो उस पर कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। यहां तक कि दोनों शहरों में दुकानदार भी ऐसे लोगों को सामान नहीं दे रहे हैं, जो बिना मास्क पहने खरीदारी के लिए आते हैं।
सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर लगेगा जुर्माना
लोगों के सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर साफ मनाही है। अगर ऐसा करते कोई पकड़ा गया तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। साथ ही लोगों को सलाह दी गई है कि वह अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड जरूर करें।
 
हर हफ्ते होगा 55 घंटे का मिनी लॉकडाउन
प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार की रात 10 बजे से 55 घंटे का मिनी लॉकडाउन शुरू होगा, जो सोमवार की सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान लोगों के बेवजह घरों से निकलने की मनाही होगी।
 
31 अगस्त तक इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध

  • धारा-144 लागू होने के चलते चार से अधिक व्यक्ति एक जगह जमा नहीं हो पाएंगे। यह नियम 31 अगस्त तक नोएडा और ग्रेडर नोएडा में लागू रहेगा।
  • किसी भी तरह के राजनीतिक आयोजन पर रोक है।
  • सामाजिक कार्यक्रम भी नहीं होंगे।
  • खेलों के आयोजन नहीं हो सकेंगे।
  • धार्मिक आयोजन नहीं होंगे, भीड़ नहीं जुटाई जा सकेगी।

  • किसी भी तरह के प्रदर्शन नहीं होंगे और रैलियां निकालने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
  • स्कूल बंद रहेंगे।
  • सिनेमा घर भी बंद रहेंगे।
  • बाहर निकले लोगों को मास्क लगाना होगा-शारीरिक दूरी का नियम मानना होगा।

  • 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को बाहर निकलने की मनाही होगी।
  • 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे बाहर जरूरी होने पर ही बाहर निकल सकेंगे।
  • गर्भवती महिलाओं के भी बाहर निकलने पर निषेध होगा।
  • नोएडा-ग्रेटर नोएडा का संचालन नहीं होगा।
  • इसके तहत रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी भी व्यक्ति वाहन आदि का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
  • धारा-144 के तहत 4 से अधिक लोगों के एक साथ जमा होने पर कार्रवाई होगी।

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