पूरे पैसे के साथ 8% ब्याज और 50 हज़ार रुपया देना होगा.
पूरा पैसा लेने के बाद भी लंबे समय तक खरीदारों को आवंटित भूखंड न देने के मामले में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने अंसल हाईटेक टाउनशिप लिमिटेड को आदेश दिया है कि वह तीन महीने के अंदर खरीदारों को आठ फीसद ब्याज सहित पैसा वापस करे। साथ ही आयोग ने शिकायतकर्ता खरीदारों के पूरे समूह को 50 हजार रुपये मुकदमा खर्च देने का भी आदेश दिया है। कहा, खरीदारों को भूखंड के लिए अनिश्चितकाल तक इंतजार नहीं कराया जा सकता।
कोर्ट ने दलील ख़ारिज किया.
उप्र के बुलंदशहर स्थित सुशांत मेगापोलिस टाउनशिप में भूखंड आवंटित कराने वाले लोगों ने आयोग में पैसा वापस दिलाने की अर्जी दी थी। आयोग ने किसानों के विरोध के कारण टाउनशिप विकसित न कर पाने की बिल्डर की दलील नहीं मानी। 50 से ज्यादा खरीदारों के समूह ने शिकायत में आयोग से कहा था कि अंसल हाईटेक टाउनशिप लिमिटेड ने 2,504 एकड़ की सुशांत मेगापोलिस टाउनशिप परियोजना निकाली।
12 साल में मिला कुछ नही.
उन्होंने 2008 से लेकर 2014 तक अलग-अलग समय पर परियोजना में भूखंड खरीदे और पैसा भी अदा किया। खरीदारों के वकील सौरभ जैन की दलील थी कि 12 वर्ष बीतने के बाद भी अब तक वहां कुछ भी नहीं बना है और न ही कब्जा दिया गया। खरीदारों ने मुआवजे सहित पैसा वापस दिलाने की मांग की थी।